छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, 11 दवाइयां तीन साल बैन
Aishwarya Dwivedi | Jul 18, 2026, 15:56 IST
ब्लैकलिस्ट की गई दवाओं पर कार्रवाई
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन ने समय पर सप्लाई न मिलने के कारण 11 दवाओं को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हालांकि, जिम्मेदार दवा कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
समझें क्या है पूरा मामला
सीजीएमएससी का बड़ा फैसला
कंपनियों को मिली बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का एक्शन
पुराने घोटालों से जुड़े हैं तार
विधानसभा में गूंजा था मुद्दा
हाईकोर्ट तक पहुंचा था मामला
मरीजों के लिए बड़ा खतरा
FAQ
- सीजीएमएससी ने कुल कितनी दवाओं को ब्लैकलिस्ट किया है?
उत्तर: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन ने कुल 11 दवाओं और इंजेक्शन को ब्लैकलिस्ट किया है। - छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर: सीजीएमएससी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। यह संस्था राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की सप्लाई का काम संभालती है। - छत्तीसगढ़ में बिलासपुर उच्च न्यायालय (High Court) की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ हुई थी। यह देश का 19वां उच्च न्यायालय है, जो बिलासपुर के बोदरी में स्थित है।
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