गांधी जयंती पर रायपुर में केवल मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक, होटल भी रडार पर, बिक्री मिली तो कार्रवाई, शराब को लेकर कोई आदेश नहीं

VINAY VERMA | Sept 29, 2026, 17:43 IST
गांधी जयंती पर रायपुर में केवल मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक
रायपुर में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। रायपुर नगर निगम के पूरे इलाके में पशुवध गृह से लेकर मांस-मटन की छोटी-बड़ी दुकानों तक ताला रहेगा। निगम स्वास्थ्य विभाग ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के आधार पर यह व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया है।

रायपुर में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। रायपुर नगर निगम के पूरे इलाके में पशुवध गृह से लेकर मांस-मटन की छोटी-बड़ी दुकानों तक ताला रहेगा। निगम स्वास्थ्य विभाग ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के आधार पर यह व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया है। सबसे बड़ा सवाल शराब की बिक्री को लेकर है। गांधी जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई आदेश नहीं मिला है।



होटल भी बच नहीं पाएंगे

इस बार रोक सिर्फ सड़क किनारे या बाजार की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी। होटलों और दूसरी जगहों पर भी मांस-मटन की बिक्री पर नजर रखी जाएगी। यानी होटल के मेन्यू में भले ही आइटम हो, लेकिन 2 अक्टूबर को उसकी बिक्री करते पकड़े गए तो परेशानी तय है। निगम की टीम मौके पर पहुंचकर मांस-मटन जब्त करेगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था पर कार्रवाई होगी।




शराब पर क्यों चुप्पी?

सबसे बड़ा सवाल शराब की बिक्री को लेकर है। गांधी जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी या नहीं, इसे लेकर रायपुर नगर निगम को अब तक कोई आदेश नहीं मिला है। निगम का आदेश सिर्फ मांस-मटन की बिक्री रोकने को लेकर है। ऐसे में शराब को लेकर स्थिति साफ नहीं है। गांधी जयंती पर शराब बिक्री पर रोक का फैसला राज्य स्तर पर होता है, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सरकार का अलग आदेश आना बाकी है।



निगम की टीमें करेंगी निगरानी

रोक सिर्फ कागज पर न रह जाए, इसके लिए निगम ने मैदानी अमले को जिम्मेदारी दी है। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने इलाकों में मांस-मटन दुकानों की निगरानी करेंगे। दुकान खुली मिली या बिक्री होती मिली तो कार्रवाई की जाएगी।




मेयर ने होटल भी घेरे

महापौर मीनल चौबेके निर्देश के बाद निगम ने होटलों पर भी नजर रखने की तैयारी की है। यानी दुकानदार ही नहीं, होटल संचालक भी निगरानी के दायरे में रहेंगे। निगम का कहना है कि 2 अक्टूबर को कहीं भी मांस-मटन बिकता मिला तो मौके पर ही सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



प्रदेश में तस्वीर अभी बाकी

फिलहाल यह आदेश रायपुर नगर निगम क्षेत्र तक सीमित है। इसलिए इसे पूरे छत्तीसगढ़ में मांस-मटनकी बिक्री पर रोक मान लेना जल्दबाजी होगी। प्रदेश के बाकी नगरीय निकायों में क्या व्यवस्था रहेगी और शराब की दुकानों को लेकर सरकार क्या फैसला करती है, यह स्पष्ट होने के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल रायपुर में मांस-मटन पर रोक साफ है, लेकिन शराब को लेकर आदेश का इंतजार है।



FAQ



  1. रायपुर में गांधी जयंती पर मांस-मटन की बिक्री पर क्या रोक है?
    हां, रायपुर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। नगर निगम के आदेश के अनुसार, पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानों पर ताला रहेगा।
  2. गांधी जयंती पर शराब की बिक्री को लेकर क्या आदेश है?
    फिलहाल रायपुर नगर निगम को शराब की बिक्री पर कोई आदेश नहीं मिला है। इसलिए गांधी जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी या नहीं, इसका निर्णय अभी स्पष्ट नहीं है।
  3. रायपुर नगर निगम मांस-मटन की बिक्री पर रोक को कैसे लागू करेगा?
    रायपुर नगर निगम ने अपने स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी है कि वे मांस-मटन दुकानों की निगरानी करें। यदि कहीं बिक्री पाई गई, तो निगम की टीम मौके पर जाकर मांस-मटन जब्त करेगी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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