चेतन साहू हत्याकांड में 3 आरोपियों को उम्रकैद, गर्लफ्रेंड ने दूसरे बॉयफ्रेंड संग मिलकर की थी हत्या
Harrison Masih | Oct 15, 2026, 11:54 IST
चेतन साहू हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिसकर्मी के बेटे चेतन साहू की हत्या के मामले में अदालत ने करीब 10 महीने बाद फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने 14 अक्टूबर 2026 को तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास समेत अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। यह मामला दिसंबर 2024 में हुए हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें चेतन की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई थी।
समझें क्या है पूरा मामला
- दुर्ग में चेतन साहू हत्याकांड में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
- प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने 14 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।
- चेतन साहू की 29 दिसंबर 2024 को मारपीट में गंभीर चोटों के कारण मौत हुई थी।
- रोशनी लकड़ा, आकाश देशलहरा और कुलेश्वर साहू को मामले में दोषी ठहराया गया।
- अदालत ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है।
गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था चेतन, विवाद के बाद हुई हत्या
बाद में रोशनी की मां का तबादला सरगुजा हो गया, जिसके बाद रोशनी भी अपनी मां के साथ वहां चली गई। इसी दौरान उसकी नजदीकियां एक अन्य युवक से बढ़ गईं। आरोप है कि चेतन लगातार उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, जिससे परेशान होकर रोशनी ने इस बारे में अपने नए प्रेमी को जानकारी दी।
मिलने के बहाने बुलाया, फिर लाठी-डंडों से किया हमला
गंभीर चोटें लगने के कारण चेतन की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की।
रोशनी लकड़ा समेत तीन आरोपियों को ठहराया गया दोषी
सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
BNS की अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा
इसके अलावा, धारा 191(2) के तहत दो साल और धारा 191(3) तथा 118(1) के तहत तीन-तीन साल के कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इन धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। साथ ही, न्यायिक अभिरक्षा में पहले बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।
करीब 10 महीने बाद आया फैसला
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