यात्री की फ्लाइट छूटी तो उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस को दिया झटका
समझें क्या है पूरा मामला
- रायपुर के एक यात्री की दिल्ली में फ्लाइट छूट गई थी।
- एयरलाइंस ने समय पर टर्मिनल बदलने की जानकारी नहीं दी थी।
- उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में बड़ी कमी माना है।
- एयरलाइंस पर साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- पैंतालीस दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करना होगा।
इंडिगो पर गिरा गाज
सफर करना कई बार यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है। रायपुर लौट रहे एक यात्री की फ्लाइट छूट गई थी। एयरलाइंस की लापरवाही के कारण यात्री को भारी परेशानी हुई। इसके बाद मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंच गया। उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
क्या था पूरा वाकया
रायपुर के रहने वाले अधिवक्ता अमितेश पाठक देहरादून गए थे। वे इक्याीस मार्च पंद्रह को दिल्ली से रायपुर लौट रहे थे। उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का टिकट बुक कराया था। विमान को दिल्ली के टर्मिनल तीन से उड़ान भरनी थी। यात्रा से पहले मोबाइल पर सिर्फ समय बदलने का मैसेज आया था। लेकिन टर्मिनल बदलने की कोई सूचना नहीं दी गई थी।
एयरपोर्ट पर हुई मुश्किल
यात्री समय पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से है। टर्मिनल तीन की बजाय उड़ान टर्मिनल एक से थी। दोनों टर्मिनलों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से वे समय पर दूसरे टर्मिनल नहीं पहुंच सके। नतीजतन उनकी फ्लाइट छूट गई और वे रायपुर नहीं आ सके।
रात बितानी पड़ी लाउंज में
फ्लाइट छूटने के बाद पूरे परिवार को एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। उन्होंने पूरी रात एयरपोर्ट के लाउंज में ही बिताई। अगले दिन उन्होंने नए टिकट के लिए फिर पैसे दिए। इसके लिए उन्हें इक्कीस हजार से ज्यादा रुपये खर्च करने पड़े। इस तरह उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी दोनों झेलनी पड़ी।
आयोग का कड़ा फैसला
रायपुर लौटने के बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। सुनवाई के दौरान एयरलाइंस का कोई अधिकारी सामने नहीं आया। आयोग ने इसे सेवा में बड़ी कमी और अनुचित व्यापार माना। आयोग ने इंडिगो एयरलाइंस पर साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें पचास हजार रुपये मुआवजा और दस हजार मानसिक प्रताड़ना के हैं। तय समय में पैसे नहीं देने पर छह फीसदी ब्याज लगेगा।
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