LIC ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, क्लेम खारिज करने पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला
Umeshwari Baghel | May 17, 2026, 18:47 IST
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बिलासपुर में उपभोक्ता आयोग ने LIC के क्लेम खारिज करने के फैसले को रोका। रतनपुर निवासी प्रदीप कुमार ने अपने भाई की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद डेथ क्लेम लिया था। LIC ने प्रीमियम की गलत गणना के आधार पर दावा अस्वीकार किया।
NEWS IN SHORT
- बिलासपुर आयोग ने LIC के क्लेम को खारिज करने से रोका
- ग्राहक का डेथ क्लेम गलत गणना से नहीं टाला जा सकता
- LIC को क्लेम राशि 9% ब्याज सहित देना होगा
- मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए हर्जाना भी लगेगा
- ग्रेस पीरियड में पालिसी 27 जनवरी तक पूरी तरह वैध
NEWS IN DETAIL
क्लेम खारिज करने की वजह और आयोग की जांच
एलआइसी ने दावा निरस्त कर दिया क्योंकि पालिसी की त्रैमासिक प्रीमियम देय तिथि 28 दिसंबर 2024 थी। कंपनी ने तर्क दिया कि पालिसी 26 जनवरी 2025 को लैप्स हो गई थी, जबकि दुर्घटना 27 जनवरी को हुई।
विधिक गणना में कंपनी की गलती
मूल दावा और मानसिक क्षतिपूर्ति
उपभोक्ताओं के अधिकार और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी
आयोग का संदेश
FAQ
- एलआईसी ने क्लेम क्यों खारिज किया था?
कंपनी ने प्रीमियम की गलत गणना कर दावा अस्वीकार किया। - ग्रेस पीरियड का सही मतलब क्या है?
प्रीमियम देय तिथि के अगले दिन से 30 दिन तक पालिसी वैध रहती है। - आयोग ने क्या फैसला सुनाया?
एलआईसी को क्लेम राशि 9% ब्याज सहित देने का आदेश दिया। - उपभोक्ता को और क्या मिलेगा?
मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए 25 हजार रुपए हर्जाना मिलेगा। - अधिवक्ता शुल्क क्या मिलेगा?
कानूनी खर्च के लिए 5 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे।
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