उपभोक्ता आयोग ने अमेजन पर लगाया 1.5 लाख का जुर्माना, घटिया लहंगा भेजने का आरोप

Aman Vaishnav | Mar 02, 2026, 16:05 IST
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amazon bhopal consumer court fine lehenga case
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भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग दिग्गज कंपनी अमेजन पर बड़ा जुर्माना लगाया है। कंपनी ने ग्राहक को शादी के लिए बेहद घटिया क्वालिटी के कपड़े भेजे थे। अब अमेजन को ब्याज सहित पूरे पैसे और हर्जाना ग्राहक को देना होगा।

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोगने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एक मामले में अमेजन को सर्विस में लापरवाही बरतने का दोषी माना है। इसके चलते उस पर जुर्माना ठोक दिया है।

इस फैसले को आसान भाषा में समझें तो

अमेजन को ग्राहक से लिए गए सामान के पूरे पैसे वापस लौटाने होंगे। इसके आलावा सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि उस रकम पर 9% का ब्याज भी देना होगा। इसके अतिरिक्त कंपनी को 15 हजार रुपए अलग से भरने होंगे।

क्या है पूरा मामला?

साल 2021 में प्रिया के भतीजे की शादी थी। शादी के खास मौके के लिए उन्होंने अमेजन (Amazon) से एक डिजाइनर लहंगा-चोली और एक गाउन ऑर्डर किया था। इन दोनों ड्रेसेस की कीमत 98 हजार रुपए से भी ज्यादा थी।

डिलीवरी के बाद खुला राज

जब पार्सल घर पहुंचा और प्रिया ने उसे खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए थे। जो कपड़े उन्होंने फोटो में देखकर ऑर्डर किए थे, हकीकत में उनकी क्वालिटी और डिजाइन बिल्कुल अलग और घटिया थे।

कंपनी के चक्कर काटे, पर नतीजा जीरो

धोखा होने का अहसास होते ही प्रिया ने तुरंत ड्रेस रिटर्न करने की कोशिश की थी। उन्होंने कई बार अमेजन के कस्टमर केयर से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं न तो कपड़े वापस लिए गए और न ही उन्हें कोई सही जवाब मिला था।

आखिर में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

प्रिया ने साल 2022 में जिला उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) में शिकायत दर्ज करा दी थी। ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें अपने पैसे वापस मिल सके।

कंपनी पर लगा 1.5 लाख का जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने एक कंपनी को फटकार लगाते हुए ग्राहक को 1.5 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है।दरअसल कंपनी का कहना था कि ग्राहक सामान को एक्सचेंज या रिटर्न नहीं कर सकता है। जब मामला आयोग तक पहुंचा तो कंपनी अपनी इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाई थी।

दूसरी तरफ ग्राहक ने चालाकी दिखाई और वेबसाइट के स्क्रीनशॉट दिखा दिए थे। उन स्क्रीनशॉट्स में साफ-साफ लिखा था कि सामान वापस किया जा सकता है।

नतीजा

आयोग ने इसे कंपनी की लापरवाही और सेवा में कमी माना है। अब कंपनी को दो महीने के अंदर ग्राहक को करीब डेढ़ लाख रुपए चुकाने होंगे।

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