बॉलीवुड स्टार सलमान की बढ़ी मुश्किलें, उपभोक्ता आयोग ने किया तलब

Mukesh Sharma | Feb 05, 2026, 20:53 IST
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salman khan
Photograph: (the sootr)

बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजस्थान में जयपुर उपभोक्ता-आयोग ने विज्ञापन विवाद के अवमानना मामले में 6 फरवरी शुक्रवार को तलब किया है।

News in Short

  • सलमान खान को कल होना है जयपुर उपभोक्ता-आयोग में पेश
  • आयोग ने जमानती वारंट से किया था तलब
  • रोक के बाद भी पान मसाले का हो रहा था प्रचार
  • जयपुर पुलिस को करवाने थे जमानती वारंट तलब
  • अवमानना मामले में जारी हुए थे जमानती वारंट

News in Detail

राजस्थान में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को शुक्रवार 6 फरवरी को जिला उपभोक्ता विवाद आयोग, जयपुर-द्वितीय में पेश होना है। आयोग ने सलमान खान को एक अवमानना मामले में जमानती वारंट से तलब किया है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने रोक के बावजूद एक पान मसाले का विज्ञापन किया।

जयपुर पुलिस को करवा ने थे वारंट तामील

आयोग ने परिवादी योगेन्द्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर जमानती वारंट जारी करके सलमान खान को 6 फरवरी को हाजिर होने को कहा है। आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को सलमान खान को जमानती वारंट तामील करवाने की जिम्मेदारी दी है।

रोक के बावजूद कर रहे हैं पान मसाले का विज्ञापन

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आयोग ने 6 फरवरी को सलमान खान को एक पान मसाले का विज्ञापन करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद सलमान विज्ञापन कर रहे हैं। 6 फरवरी के आदेश पर अभी तक अपीलीय कोर्ट ने रोक भी नहीं लगाई है। इसलिए विज्ञापन जारी रखना जानबूझकर आयोग के आदेश की अवमानना है।

आयोग ने लगाई थी प्रचार-विज्ञापन पर रोक

परिवाद में कहा है कि सलमान खान केसर युक्त इलायची व केसर युक्तपान मसाला बताकर विज्ञापन कर रहे है। जबकि यह विज्ञापन भ्रामक है। क्योंकि केसर बहुत महंगी होती है और कम कीमत की इलायची व पान मसाले में नहीं मिल सकती।
इस पर आयोग ने 6 जनवरी को इसके प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद परिवादी ने अवमानना प्रार्थना पत्र दायर करके कहा कि आयोग की रोक के बावजूद 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने इसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया है।

कोटा के मामले में मिल चुकी है राहत

इससे पहले कोटा उपभोक्ता आयोग ने भी सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से आयोग में पेश होने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस आदेश पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने रोक लगा दी है।

जिला उपभोक्ता आयोग ने एक परिवाद में सलमान खान के वकालतनामे और उनकी ओर से पेश जवाब पर उनके हस्ताक्षर की एफएसएल जांच करने के आदेश देते हुए सलमान खान को हस्ताक्षर का नमूना देने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था।

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