आईपीएस राहुल बंसल केस: ASI और कॉन्स्टेबल लाइन अटैच, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप
समझें क्या है पूरा मामला...
- CSP राहुल बंसल पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है।
- वायरल ऑडियो के बाद ASI और कॉन्स्टेबल लाइन अटैच
- CBI स्पेशल कोर्ट में परिवाद, 18 अगस्त को सुनवाई होगी।
- पुलिस के मुताबिक CSP के खिलाफ अब तक ठोस सबूत नहीं
- साइबर ठगी केस में अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी
CBI कोर्ट दिल्ली में दाखिल परिवाद के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में वायरल ऑडियो के आधार पर ASI और कॉन्स्टेबल को पुलिस लाइन अटैच किया गया है। सरगुजा IG (Inspector General) दीपक कुमार झा ने यह कार्रवाई की है। उनके मुताबिक मामले में CSP राहुल बंसल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
यह मामला अभी CBI कोर्ट में विचाराधीन है और सभी आरोप अभी अप्रमाणित हैं।
शिकायत में क्या है आरोप
CBI स्पेशल कोर्ट में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर साइबर सेल में पदस्थ ASI प्रवीण कुमार राठौर और कॉन्स्टेबल अंशुल शर्मा के जरिए रिश्वत का सौदा किया गया। शिकायत में एक करोड़ रुपए की रकम हवाला ऑपरेटरों के जरिए पहुंचाने का आरोप है।
मामले में छत्तीसगढ़ DGP (Director General of Police) को भी नोटिस जारी किया गया है।
हरियाणा के शिकायतकर्ता का आरोप
हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार ने आरोप लगाया है कि ठगी के मामले की जांच के दौरान अंबिकापुर CSP राहुल बंसल ने दबाव बनाकर एक करोड़ रुपए की रिश्वत ली। शिकायतकर्ता के मुताबिक रिश्वत की रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई।
उनके आरोप के मुताबिक साइबर सेल के ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने इसमें बिचौलियों की भूमिका निभाई।
CBI कोर्ट में दायर हुआ परिवाद
आकाश कुमार ने मामले की शिकायत CBI से की थी। FIR दर्ज नहीं होने के बाद CBI स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया।
इसमें ट्रेनी IPS राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) 2023 की धारा 308 और 351 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत के साथ शपथ-पत्र, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश की गई हैं।
CSP के खिलाफ सबूत नहीं, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड
सरगुजा IG दीपक कुमार झा के मुताबिक साइबर रेंज थाना अंबिकापुर में साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों से 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मामले की जांच CSP राहुल बंसल के नेतृत्व में की जा रही थी।
IG के मुताबिक जांच के दौरान आरोपी पक्ष ने CBI से शिकायत की थी। पुलिस ने इस शिकायत के संबंध में अपना जवाब दिया है। उनके मुताबिक आरोपी पक्ष से एक करोड़ रुपए के लेन-देन के आरोपों को लेकर सबूत पेश करने को कहा गया था, लेकिन अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।
जानिए मूल ठगी का मामला
अंबिकापुर के क्रशर संचालक रवि मोहन गोस्वामी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए 'मनी ट्रेड 365' और 'स्काई ट्रेड' नाम के दो एप्लीकेशन इंस्टॉल कराकर उनसे 20 लाख 15 हजार रुपए की ठगी की गई।
शिकायतकर्ता ने 17-18 अलग-अलग बैंक खातों में 84 किश्तों के जरिए यह राशि जमा की थी। मामले में पुलिस ने BNS की धारा 318(4), 3(5) और IT एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया था। CSP राहुल बंसल की अगुवाई में मामले की जांच की जा रही थी।
अब तक 23 गिरफ्तारियां, रिश्वत का आरोप
बताया गया है कि अब तक इस मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि मामले में जल्द चालान पेश करने और जांच रिपोर्ट में रियायत देने के बदले एक करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई।
आरोप के मुताबिक हवाला के जरिए दो किश्तों में 50-50 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है। वहीं कॉन्स्टेबल अंशुल शर्मा ने अपना गैजेट खराब होने की बात कहते हुए रुपये की मांग की और अंबिकापुर की एक मोबाइल दुकान में पैसे छोड़ने के लिए कहा। इससे जुड़ा ऑडियो भी वायरल हुआ है।
अगली सुनवाई 18 अगस्त को
अब CBI की स्पेशल कोर्ट में दायर परिवाद पर सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त तय की गई है। इस सुनवाई में मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है।
फिलहाल यह मामला पूरी तरह जांच के दायरे में है और किसी भी आरोप की अंतिम पुष्टि अदालत में होनी बाकी है।
अब आगे क्या
CBI कोर्ट में 18 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। इस बीच वायरल ऑडियो के आधार पर ASI और कॉन्स्टेबल को पहले ही पुलिस लाइन अटैच किया जा चुका है।
CSP राहुल बंसल के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत सामने न आने की बात पुलिस विभाग की तरफ से कही जा रही है, लेकिन मामला अभी CBI कोर्ट में विचाराधीन है।
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