अहिवारा नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई: जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट पर ठोका 9.12 करोड़ का जुर्माना

Harrison Masih | Aug 28, 2025, 15:55 IST
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अहिवारा नगर पालिका ने जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर अवैध निर्माण और संपत्ति कर जमा न करने पर ₹9.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच में यह खुलासा हुआ।

JK Lakshmi Cement Penalty: छत्तीसगढ़ के अहिवारा नगर पालिका ने जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट पर बड़ी कार्रवाई की है। संपत्ति कर जमा नहीं करने और अवैध निर्माण की जानकारी छुपाने पर कंपनी पर ₹9.12 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई जांच के बाद सामने आई।



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हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच

हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र की संपत्ति की जांच की गई। इस दौरान यह सामने आया कि कंपनी ने करीब 1.90 लाख स्क्वायर फीट निर्माण की जानकारी नगर पालिका को नहीं दी थी। इसे नियमों का उल्लंघन माना गया और पालिका ने भारी भरकम पेनाल्टी लगाने का निर्णय लिया।



जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश

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भवन अनुज्ञा और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश

कंपनी को यह भी आदेश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए नगर पालिका अंतर्गत बने सभी भवनों व संरचनाओं का विवरण दे, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदित अभिन्यास की प्रतियां (4 कॉपी) प्रस्तुत करे, सभी आवश्यक दस्तावेज और कर राशि नियमानुसार जमा करे।



अवैध निर्माण पर नियम लागू

नगर पालिका ने साफ कहा है कि यदि दस्तावेज और रेखांक प्रस्तुत किए जाते हैं, तो नियमों के तहत अवैध भवनों को 187 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए कंपनी को नियमानुसार कर और शुल्क चुकाना होगा।



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जेके लक्ष्मी सीमेंट पर कार्रवाई की मुख्य बातें

  1. भारी जुर्माना लगाया गया
    अहिवारा नगर पालिका ने संपत्ति कर जमा न करने और अवैध निर्माण छुपाने पर कंपनी पर ₹9.12 करोड़ का जुर्माना लगाया।
  2. हाईकोर्ट के आदेश पर जांच
    जांच में सामने आया कि कंपनी ने 1.90 लाख स्क्वायर फीट निर्माण की जानकारी नगर पालिका को नहीं दी थी।
  3. निर्धारित समय में जुर्माना जमा करना होगा
    कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह तय समयावधि में जुर्माना राशि जमा करे, वरना आगे की कार्रवाई होगी।
  4. भवन अनुज्ञा और दस्तावेज जरूरी
    15 दिन के भीतर कंपनी को सभी भवनों का विवरण, अनुमोदित अभिन्यास और आवश्यक दस्तावेज 4 प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे।
  5. नियम 187 (क) का प्रावधान लागू होगा
    दस्तावेज प्रस्तुत होने पर अवैध भवनों को नियम 187 (क) के तहत अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए शुल्क और कर चुकाना होगा।

आगे की कार्रवाई तय

कंपनी को यह सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि तय समय में आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो नगर पालिका आगे की कड़ी कार्रवाई करेगी।



यह मामला न सिर्फ संपत्ति कर वसूली से जुड़ा है, बल्कि नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण और पारदर्शिता की अनदेखी पर सख्ती से कार्रवाई करने का बड़ा उदाहरण भी है।



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FAQ

  1. जेके लक्ष्मी सीमेंट पर जुर्माना क्यों लगाया गया?
    अहिवारा नगर पालिका ने जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर संपत्ति कर जमा न करने और 1.90 लाख स्क्वायर फीट अवैध निर्माण की जानकारी छुपाने पर ₹9.12 करोड़ का जुर्माना लगाया।
  2. जेके लक्ष्मी सीमेंट को भवन अनुज्ञा के लिए क्या करना होगा?
    कंपनी को 15 दिन में सभी भवनों और संरचनाओं का विवरण, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदित अभिन्यास और आवश्यक दस्तावेज 4 प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे।

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