उपचुनाव 2026 : 1 जून को मतदान, मदिरा दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद

Umeshwari Baghel | May 30, 2026, 17:43 IST
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कवर्धा जिले में उप निर्वाचन 2026 के लिए 1 जून को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने इस दिन सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है। नगरपंचायत सहसपुर लोहारा और ग्राम पंचायतों के वार्डों में मतदान संपन्न होगा।

NEWS IN SHORT

  • कवर्धा उप निर्वाचन 2026: 1 जून को मतदान दिवस
  • जिले में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित
  • कलेक्टर ने बढ़ाई मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी
  • मतदान के दिन देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी
  • मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र मजबूत बनाएं

NEWS IN DETAIL

kawardha : कवर्धा जिले में नगरपंचायत और ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों के लिए होने वाले उप निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने अहम आदेश जारी किया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने 1 जून, 2026 को पूरे जिले में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न कराना है तथा मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।



मतदान किन क्षेत्रों में होगा

जारी आदेश के अनुसार, नगरपंचायत सहसपुर लोहारा में अध्यक्ष पद, ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड क्रमांक 08 और ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक 14 के रिक्त पंच पदों के लिए 1 जून को मतदान संपन्न कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य प्रतिष्ठान अवकाश पर रहेंगे, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर सकें। यह निर्णय लोकतंत्र की मजबूती और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।



मतदान दिवस पर प्रशासनिक उपाय

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि मतदान दिवस पर अवकाश घोषित करने का उद्देश्य मतदाताओं को पूरे दिन मतदान केंद्र तक पहुंचने का पर्याप्त समय देना है। सरकारी और निजी संस्थानों में काम प्रभावित होगा, लेकिन इससे मतदाता बिना किसी बाधा के मतदान कर सकेंगे। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और जिला और पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।



ड्राई डे और मदिरा दुकानों पर पाबंदी

मतदान के दिन जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखना है।



लोकतंत्र की सुरक्षा और मतदाता भागीदारी

कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता लोकतंत्र को मजबूत करना और मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अधिकतम मतदान प्रतिशत लोकतंत्र की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे लागू करना सामान्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।



मतदाताओं के लिए निर्देश

मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र आएं और कतार में धैर्यपूर्वक इंतजार करें। मतदान केंद्र पर सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मत देने के बाद शांतिपूर्वक केंद्र से बाहर निकलें और किसी भी विवाद या अव्यवस्था की सूचना प्रशासन या पुलिस को तुरंत दें। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि सभी मतदाता अपना मताधिकार सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से प्रयोग कर सकें।



FAQ

  1. उप निर्वाचन कब होगा?
    कवर्धा जिले में उप निर्वाचन 1 जून, 2026 को होगा।
  2. किन क्षेत्रों में मतदान होगा?
    नगरपंचायत सहसपुर लोहारा (अध्यक्ष पद), ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द (वार्ड 08) और ग्राम पंचायत पोलमी (वार्ड 14)।
  3. मतदान के दिन अवकाश रहेगा?
    हां, पूरे जिले में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश रहेगा।
  4. मदिरा दुकानों के लिए क्या नियम हैं?
    1 जून को सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी।

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