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ओपी नेमा, Jabalpur/Chhatarpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने छतरपुर जिला पंचायत के उप निर्वाचन अधिकारी डीपी द्विवेदी को 24 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश दिए हैं। डीपी द्विवेदी ने 7 जून को बिना कारण बताए और पक्ष जाने उम्मीदवार का फॉर्म निरस्त कर दिया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए लापरवाह डीपी द्विवेदी को 24 घंटे के अंदर हटाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं।
चुनाव आयोग ने नहीं की थी कार्रवाई
छतरपुर जिला पंचायत से विजय प्रताप सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया था। 7 जून को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए और बिना उनका पक्ष जाने फार्म निरस्त कर दिया था। विजय ने इसकी शिकायत भोपाल चुनाव आयोग में की थी लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद विजय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।