लव-लिव इन और सेक्स... बेटी होने के बाद पार्टनर का सामने आया असली रूप

Kanak Durga Jha | Oct 19, 2024, 13:21 IST
Married man cheated woman live in relationship
Live-In Relationship Case In High Court : एक महिला ने लिव इन पार्टनर से तंग आकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान कार्रवाई में ऐसा खुलासा हुआ कि महिला भी सन्न रह गई।

Live-In Relationship Case In High Court : प्यार में तो कई लोगों को धोखा मिला, कई के दिल टूटे, कई किस्से ऐसे सामने आए जिनमें युवक-युवतियों ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन, बिलासपुर जिले से प्यार का एक ऐसा अंजाम देखने को मिला है, जिससे प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। दरअसल, बिलासपुर हाई कोर्ट में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।



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तीन बच्चों के पिता की आशिकी

आंगनबाड़ी में काम करने वाली एक महिला कार्यकर्ता ने लिव इन पार्टनर से तंग आकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान कार्रवाई में ऐसा खुलासा हुआ कि महिला भी सन्न रह गई। कार्रवाई में खुलासा हुआ कि पार्टनर पहले से शादीशुदा था। उसके तीन बच्चे भी थे। इसके बावजूद आरोपी महिला के साथ लिव इन में रह रहा था।



आए दिन शराब पीकर तमाशा करता था पार्टनर

महिला ने हाई कोर्ट में अपने पार्टनर राजेंद्र के खिलाफ शिकायत की है। महिला ने कोर्ट को बताया कि - दोनों मनेंद्रगढ़ के आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता थे। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों साथ में रहने लगे। महिला ने बताया कि - राजेंद्र ने महिला को पहले से शादीशुदा की जानकारी नहीं दी थी।



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दोनों की एक बेटी भी

कई सालों तक साथ में रहने से दोनों के संबंध गहरे थे। लिव इन में रहने से दोनों की एक बेटी भी हुई। इसके बाद आरोपी आए दिन शराब पीकर घर आने लगा। राजेंद्र रोजाना ही रात में शराब के नशे में घर आकर पीड़िता से गाली-गलौज करता था। पार्टनर की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने हाई कोर्ट में शिकायत की।



गुजारा भत्ता की मांग कर रही पीड़िता

अपनी शिकायत में पीड़िता अपनी बेटी के पालन-पोषण के लिए गुजारा भत्ता की मांग कर रही है। ट्रायल कोर्ट ने महिला का आवेदन मंजूर किया था। पुरुष ने इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति हमेशा शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। इस कारण उसने पुलिस से शिकायत की थी। बाद में उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत भरण पोषण के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया।



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