रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देना मजबूरी नहीं...नाबालिग का होगा अबॉर्शन

Marut raj | Jan 03, 2025, 13:10 IST
Minor rape victim granted abortion Bilaspur High Court the sootr
Minor rape victim granted abortion : हाईकोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि ऐसी गर्भावस्था से पीड़िता को बेहद मानसिक पीड़ा होती है।

Minor rape victim granted abortion : नाबालिग रेप पीड़िता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की अनुमति दे दी है। छह महीने की गर्भवती रेप पीड़िता ने अबॉर्शन कराने की अनुमति के लिए याचिका कोर्ट में दायर की थी।



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मनोस्थिति को पहुंचती है गंभीर क्षति

जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि रेप पीड़िता महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि ऐसी गर्भावस्था से महिला को बेहद मानसिक पीड़ा होती है।उसकी मनोस्थिति को गंभीर क्षति पहुंचती है। इसलिए उसे रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस गुरु ने कहा कि शुक्रवार की सुबह रायगढ़ के मेडिकल जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं।



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प्रेमजाल में फंसा कर किया रेप

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की नाबालिग रेप पीड़िता ने अबॉर्शन कराने की अनुमति की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। नाबालिग के साथ एक युवक ने पहले दोस्ती की, जिसके बाद उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। नाबालिग भी उसकी बातों में आकर उससे प्यार करने लगी, फिर युवक ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। बाद में युवक ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया।



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अर्बाशन के लिए हो रही थी परेशान

प्रेमी युवक की हरकतों से नाबालिग परेशान होती रही। आखिरकार, उसने इस मामले की शिकायत पुलिस की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पीड़िता नाबालिग की परेशानियां कम नहीं हुईं। वो बिना शादी के मां बनना नहीं चाहती। लिहाजा, उसने गर्भपात कराने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटी, लेकिन कानूनी प्रावधान के चलते उसका गर्भपात भी नहीं हो सका।



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