नगर निगम कर्मियों का दूसरे निगम में नहीं कर सकते तबादला

Krishna Kumar Sikander | May 13, 2025, 14:12 IST
Municipal corporation employees cannot be transferred to another corporation the sootr
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में असिस्टेंट इंजीनियर अनुराग शर्मा ने एक याचिका दायर कर नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी। अनुराग शर्मा इस समय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर संभाग, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में पदस्थ हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में असिस्टेंट इंजीनियर अनुराग शर्मा ने एक याचिका दायर कर नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी। अनुराग शर्मा इस समय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर संभाग, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में पदस्थ हैं।



अनुराग शर्मा याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस बीडी गुरु याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि एक नगर निगम के कर्मचारियों को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं।



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असिस्टेंट इंजीनियर पहुंचे हाईकोर्ट

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असिस्टेंट इंजीनियरअनुराग शर्मा को नगर पालिक परिषद, बिरगांव में उप अभियंता के पद पर 2006 की 11 मई को पदस्थ किया गया था। 2014 में 22 जुलाई को शासन ने एक अधिसूचना जारी कर नगर पालिक परिषद, बिरगांव को नगर निगम घोषित कर दिया। इसके बाद 28 जुलाई 2018 को एक नया आदेश जारी किया। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस आदेश में अनुराग शर्मा को पदोन्नत कर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय में अटैच कर दिया। फिर 2021 में 24 नवंबर को जारी आदेश में नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से नगर निगम रायगढ़ तबादला कर दिया गया। तब अनुराग शर्मा ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2022 में 4 जनवरी को विस्तृत अभ्यावेदन पेश कर अधिकारियों को विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया।



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कोर्ट ने रद्द किया स्थानांतरण आदेश

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नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यावेदन खारिज करने के बाद असिस्टेंट इंजीनियर अनुराग शर्मा ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की और स्थानांतरण आदेश को फिर चुनौती दी। याचिका में विभागीय अधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही अधिनियम के प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया कि एक नगर निगम के कर्मचारियों को दूसरे निगम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर अनुराग शर्मा के तर्क को सही माना और नगरीय प्रशासन के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया।





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