पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिया ये आदेश
RAIPUR. छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू की अध्यक्षता में जज बोर्ड ने पुलिस भर्ती को लेकर दायर रिट याचिका का फैसला सुनाया। याचिका में मुख्य रूप से चयन सूची में गड़बड़ी और पदों के सही आवंटन की शिकायत की गई थी।
याचिकाकर्ता की शिकायत
याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस विभाग ने 1 जनवरी 2024 से कांस्टेबल (GD), ड्राइवर और अन्य ट्रेडों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। कुल पदों की संख्या 5967 थी।
कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक जिलों में आवेदन किया, जिससे चयन सूची में एक ही उम्मीदवार को कई जिलों में चयनित दिखाया गया। चयन सूची में केवल लगभग 2500 पदों पर ही उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए दिखाया गया। कुछ OBC उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में भी दिखाया गया, जो नियम के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इन गलतियों को सुधारने और नई सूची जारी करने की मांग की।
प्रतिवादियों का पक्ष
राज्य सरकार और पुलिस विभाग के वकील ने कहा कि किसी उम्मीदवार पर एक से अधिक ज़िलों में आवेदन करने की रोक नहीं थी, इसलिए ऐसे आवेदनों को स्वीकार किया गया। प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग मेरिट सूची बनाई गई और चयन सूची प्रकाशित की गई।
जिन पदों पर उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, वे रिक्त घोषित किए जाएंगे। रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची (वेट लिस्ट) के उम्मीदवारों के माध्यम से भरा जाएगा। OBC और सामान्य श्रेणी के मामलों में भी यही प्रक्रिया लागू होगी।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने कहा कि विज्ञापित सभी पद सीधे चयन सूची से नहीं भरे जाएंगे। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दें, उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके बाद, वेट लिस्ट के उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी और योग्यता के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट ने रिट याचिका को इसी निर्देश के साथ निपटारा कर दिया।
निष्कर्ष
इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि पुलिस भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने और पदों का सही आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई करनी होगी। उम्मीदवारों को भी अब यह स्पष्ट होगा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया वेट लिस्ट के अनुसार होगी।
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