रेलवे का नया नियम : आरपीएफ इंस्पेक्टर भी अब मौके पर वसूल सकेंगे जुर्माना
समझें क्या है पूरा मामला
Raipur। रेलवे में अनुशासन तोड़ने वाले यात्रियों के लिए अब कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज होने जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों और टिकट जांच कर्मचारियों को अब कुछ नियमों के उल्लंघन पर सीधे जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। पहले ऐसे मामलों में RPF केवल रिपोर्ट तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए मामला भेजती थी। अब मौके पर ही कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा सकेगा।
रेल मंत्रालय ने जन विश्वास अधिनियम के तहत रेलवे नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव का उद्देश्य छोटे मामलों में तुरंत कार्रवाई करना और यात्रियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाना बताया जा रहा है। रेलवे का मानना है कि मौके पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था से स्टेशन और ट्रेनों में नियमों का पालन बेहतर तरीके से कराया जा सकेगा।
RPF इंस्पेक्टर को मिला नया अधिकार
नई व्यवस्था के तहत RPF में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) से ऊपर स्तर के अधिकारी यानी इंस्पेक्टर और उससे वरिष्ठ अधिकारी सीधे जुर्माना लगा सकेंगे। रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, रेल लाइन पार करना, अवैध वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने जैसे मामलों में अब कार्रवाई तुरंत की जा सकेगी।
पहले RPF किसी व्यक्ति के खिलाफ मेमो तैयार करती थी और मामला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था। इसके बाद जुर्माने की प्रक्रिया पूरी होती थी। इस प्रक्रिया में समय लगता था और छोटे मामलों में यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी।
टिकट जांच के दौरान संदिग्ध यात्रियों की होगी जांच
रेलवे ने RPF को विशेष परिस्थितियों में ट्रेन या रेलवे परिसर में संदिग्ध व्यक्ति का टिकट जांचने का अधिकार भी दिया है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में टिकट जांच की जिम्मेदारी अभी भी टिकट चेकिंग स्टाफ यानी TTE के पास ही रहेगी।
रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। आने वाले समय में अन्य रेलवे जोन में भी इसे लागू किया जा सकता है।
इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा इतना जुर्माना
500 रुपए – रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश और रेल लाइन पार करने पर
2000 रुपए – स्टेशन या ट्रेन में अवैध वेंडिंग करने पर
2000 रुपए – दिव्यांग और पेंट्रीकार कोच में अनधिकृत यात्रा करने पर
2500 रुपए – महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने पर
2000 रुपए – रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने पर
1000 रुपए – स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर
500 रुपए – स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग करने पर
10 हजार रुपए – आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तु लेकर चलने पर
TTE भी लगा सकेंगे जुर्माना
जन विश्वास अधिनियम के तहत टिकट चेकिंग स्टाफ के अधिकारों में भी विस्तार किया गया है। अब TTE केवल टिकट जांच तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्हें भी अवैध वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने जैसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इससे ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही यात्रियों को साफ-सफाई और नियमों के पालन के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया जा सकेगा।
छोटे मामलों में कम होगा अदालतों का बोझ
रेलवे का कहना है कि पहले छोटे उल्लंघनों के मामलों में भी यात्रियों और उनके परिजनों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इससे समय और संसाधनों की खपत होती थी।
नई व्यवस्था के बाद ऐसे मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जा सकेगा। इससे न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव कम होगा और रेलवे प्रशासन को भी नियमों को लागू करने में आसानी होगी।
यात्रियों के लिए बढ़ेगी सख्ती
रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है। रोजाना लाखों लोग ट्रेन और स्टेशन का उपयोग करते हैं। ऐसे में सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना रेलवे की बड़ी जिम्मेदारी है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नए अधिकारों का इस्तेमाल यात्रियों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए किया जाएगा। नियमों का पालन करने वाले यात्रियों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद रेलवे परिसर में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और तुरंत कार्रवाई करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा प्रभावी होने की उम्मीद है।
FAQ
- रेलवे में अब कौन-कौन जुर्माना लगा सकेंगे?
नई व्यवस्था के तहत RPF के इंस्पेक्टर स्तर और उससे ऊपर के अधिकारी तथा टिकट जांच स्टाफ (TTE) कुछ नियमों के उल्लंघन पर सीधे जुर्माना लगा सकेंगे। - रेलवे में किन गलतियों पर जुर्माना लगाया जाएगा?
बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग, रेलवे परिसर में धूम्रपान, गंदगी फैलाना, अनधिकृत प्रवेश, अवैध पार्किंग और खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। - रेलवे में सबसे ज्यादा कितना जुर्माना देना होगा?
आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं लेकर चलने पर अधिकतम 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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