रायपुर में बोर खनन पर 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर जब्त होगी मशीन

Harrison Masih | Mar 31, 2026, 15:54 IST
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राजधानी रायपुर समेत पूरे जिले में 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक नए बोर और नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति बोर खनन कराने पर मशीन जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

NEWS IN SHORT

  • रायपुर में 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक नए बोर और नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पूरे जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया।
  • बढ़ती गर्मी में भूजल स्तर गिरने से रोकने के लिए फैसला लिया गया।
  • विशेष परिस्थितियों में ही पूर्व अनुमति के बाद सीमित छूट संभव है।
  • आदेश उल्लंघन करने पर बोरिंग मशीन जब्त और कानूनी कार्रवाई होगी।

NEWS IN DETAIL

रायपुर में बोर खनन पर साढ़े तीन महीने का प्रतिबंध

राजधानी रायपुर समेत पूरे जिले में 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक नए बोर और नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर पूरे जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।



भूजल स्तर बचाने के लिए लिया गया फैसला

प्रशासन ने बढ़ती गर्मी के दौरान भूजल स्तर में गिरावट रोकने और पेयजल उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है।



अनुमति के बिना बोर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित

प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा बिना अनुमति बोर खनन कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।



अनुमति प्रक्रिया सख्त, मिलना मुश्किल

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों, जैसे अत्यावश्यक पेयजल जरूरत में ही दी जाएगी। इसके लिए विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।



उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बोरिंग मशीन जब्त करने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।



IMP FACTS

जिला: रायपुर


प्रतिबंध अवधि: 1 अप्रैल – 15 जुलाई 2026


कुल अवधि: लगभग 3.5 महीने


घोषित स्थिति: जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र


अनुमति: केवल विशेष परिस्थितियों में


कार्रवाई: मशीन जब्ती + कानूनी कार्रवाई



आगे क्या

प्रशासन द्वारा निगरानी और जांच अभियान तेज किया जाएगा, जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चल सकते हैं। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी, अवैध बोर खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



निष्कर्ष

रायपुर जिले में 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक बोर और नलकूप खनन पर लगाया गया प्रतिबंध भूजल स्तर को सुरक्षित रखने और गर्मी के दौरान पेयजल संकट से बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की सख्ती से अवैध खनन पर रोक लगेगी और जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।



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