रायपुर में 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रोक, होटल और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा

Umeshwari Baghel | Nov 07, 2026, 18:01 IST
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<br>रायपुर में 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री बंद, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई।
रायपुर में 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री बंद, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई।

रायपुर में रविवार, 8 नवंबर 2026 को मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नगर निगम ने दीपावली और भगवान महावीर निर्वाण दिवस के मौके पर यह आदेश जारी किया है। इस दिन शहर की सभी मांस-मटन दुकानें, पशुवध गृह और संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह रोक होटल और रेस्टोरेंट में नॉनवेज परोसने पर भी लागू होगी।

नियम तोड़ने वालों की सामग्री जब्त की जा सकती है और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आप रविवार को चिकन, मटनया मछली खरीदने की सोच रहे हैं, या किसी होटल में नॉनवेज खाने जाने वाले हैं, तो यह खबर आपके काम की है।

पूरे शहर में लागू होगा आदेश

नगर निगम के आदेश के अनुसार 8 नवंबर को निगम सीमा के अंदर चलने वाली सभी मांस-मटन दुकानें बंद रखनी होंगी। यह आदेश किसी एक बाजार या इलाके तक सीमित नहीं है। निगम के सभी जोन में इसे लागू किया जाएगा। मुख्य बाजारों से लेकर अलग-अलग वार्डों और मोहल्लों तक, सभी दुकानों को इसका पालन करना होगा।

जबलपुर की बैलेंसिंग रॉक कचरे के ढेर में, मालिकाना हक पर सवाल, हाई कोर्ट पहुंचा मामला | Jabalpur's Balancing Rock in Garbage Dump, Ownership Questioned, Case Reaches High Court
जबलपुर की ऐतिहासिक बैलेंसिंग रॉक के पास कचरे का ढेर, जमीन के मालिकाना हक पर भी सवाल, हाई कोर्ट पहुंचा मामला
27 Oct 2026 ,
By Neel Tiwari
जबलपुर की ऐतिहासिक बैलेंसिंग रॉक की अनदेखी का मामला मध्यप्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। प्राकृतिक धरोहर के आसपास कचरे का ढेर और जमीन निजी स्वामित्व में दर्ज होने के दावे पर सवाल उठे हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जनहित याचिका दायर कर जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज करने और बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण की मांग की है। अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
जबलपुर की ऐतिहासिक बैलेंसिंग रॉक की अनदेखी का मामला मध्यप्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। प्राकृतिक धरोहर के आसपास कचरे का ढेर और जमीन निजी स्वामित्व में दर्ज होने के दावे पर सवाल उठे हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जनहित याचिका दायर कर जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज करने और बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण की मांग की है। अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

होटल और ढाबों पर भी रोक

यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी इसके दायरे में हैं। उस दिन इन जगहों पर मांसाहारी खाना पकाने, बेचने और परोसने पर रोक रहेगी।

आदेश मुख्य रूप से व्यावसायिक बिक्री और परोसने से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी में निजी घरों में मांसाहारी खाना बनाने या खाने पर रोक का कोई उल्लेख नहीं है।

सख्ती से पालन की तैयारी

महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।


अगर कोई दुकानदार, होटल या ढाबा चोरी-छिपे मांस-मटन बेचता या परोसता मिला, तो मौके पर सामग्री जब्त की जा सकती है। इसके अलावा नियमों के तहत दूसरी कानूनी कार्रवाई भी होगी।

त्योहार का सम्मान

दीपावली और महावीर निर्वाण दिवस का धार्मिक महत्व है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महावीर निर्वाण दिवस विशेष महत्व रखता है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से आदेश का पालन करने और सहयोग देने की अपील की है।


आम लोगों के लिए जरूरी बातें


  • 8 नवंबर को मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
  • पशुवध गृह भी बंद रहेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा।
  • नियम तोड़ने पर सामग्री जब्त हो सकती है और कार्रवाई होगी।
जो लोग रविवार को बाहर खाने या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, वे पहले से व्यवस्था कर लें।

यह खबर क्यों जरूरी है?

रविवार को बाजारों और होटलों में आम दिनों से ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए इस आदेश की जानकारी सीधे आम लोगों, दुकानदारों और होटल संचालकों पर असर डालती है। नगर निगम का यह फैसला त्योहार के सम्मान और शहर में शांति बनाए रखने से जुड़ा बताया गया है।

FAQ

सवाल 1: रायपुर में मांस-मटन की बिक्री कब बंद रहेगी?

जवाब: नगर निगम के आदेश के अनुसार रविवार, 8 नवंबर 2026 को।

सवाल 2: क्या होटल और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज नहीं मिलेगा?

जवाब: आदेश के अनुसार इन जगहों पर नॉनवेज पकाने, बेचने और परोसने पर रोक रहेगी।

सवाल 3: नियम तोड़ने पर क्या होगा?

जवाब: मांसाहारी सामग्री मौके पर जब्त की जा सकती है और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी।
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