रिटर्न फाइल नहीं करने वाले जान लें.. इस दिन से नहीं मिलेगा TDS का पैसा

Kanak Durga Jha | Dec 30, 2024, 15:01 IST
who do not file returns TDS money will not be available from this day
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन लोगों ने आयकर जमा नहीं किया है, फिर जिनका टीडीएस कटा है और अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर तक आखिरी मौका है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिन लोगों ने आयकर जमा नहीं किया है, फिर जिनका टीडीएस कटा है और अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर तक आखिरी मौका है। इसके बाद न तो उन्हें रिटर्न जमा करने का मौका मिलेगा, न ही टीडीएस की कटी हुई राशि वापस होगी। आयकर विवरणी में सुधार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यदि किसी को 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न जमा करना हो, तो आईटीआरयू यानी अपडेटेड रिटर्न ही विकल्प के रूप में मिलेगा।



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25 फीसदी लगेगी पेनल्टी

इसमें भी कुल टैक्स की राशि पर 25 फीसदी पेनल्टी लगाई जाएगी और आय की राशि के अनुसार एक या फिर पांच हजार जुर्माना भी लगाया जाएगा। आईसीएआई की भिलाई शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए मीनेष जैन ने बताया कि जो आयकर दाता पिछले साल का टैक्स अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं या फिर जो पिछले साल की विवरणी में त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए 31 दिसंबर तक आखिरी मौका है। इस अवधि तक आयकर जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें सबसे अधिक नुकसान होगा। टीडीएस की राशि भी क्लेम नहीं कर पाएंगे।



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31 दिसंबर के बाद कुल आयकर की राशि पर 25 फीसदी पेनल्टी के साथ आयकर जमा किया जा सकता है। यह अपडेट आईटीआर कहलाएगा। मौका चुकने पर आयकरदाता को 4 तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा 31 दिसंबर तक मिले मौका का लाभ नहीं उठाने पर आयकर दाता को चार तरह का नुकसान होगा। पहला बिना पेनल्टी के नया रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे। दूसरा अपनी रिटर्न फाइल रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तीसरा कटी हुई टीडीएस की राशि वापस नहीं होगी और चौथा नया रिटर्न जमा करने में परेशानी होगी।



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31 तक आखिरी मौका

सालभर जिन लोगों ने वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम (जीएसटी) के तहत टैक्स जमा किया है, उनके पास भी अपनी टैक्स की विवरणी में सुधार करने का अंतिम मौका 31 दिसंबर तक है। उन्हें अपनी विवरणी को सुधारने का मौका दिया गया है। इसकी राशि की एक सीमा है। जीएसटीआर-9 के तहत 2 करोड़ रुपए वार्षिक टर्न ओवर वाले और जीएसटीआईआर-9सी के तहत 5 करोड़ रुपए टर्न ओवर वाले आते हैं। वैसे इससे कम राशि वाले भी रिटर्न जमा कर सकते हैं।



इसमें उन्हें सालभर में जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जा सकता है और भविष्य में लगने वाली भारीभरकम पेनल्टी से बच सकते हैं। नियत तिथि के बाद रिटर्न जमा करने पर प्रतिदिन 200 रुपए विलंब शुल्क लिया जाएगा। इसलिए जीएसटी की वार्षिक विवरणी जमा करने वाले व्यापारियों को मैसेज व अन्य माध्यमों से सूचना दी जा रही है। परेशानी से बचने के लिए उन्हें केवल आज ही मौका है, क्योंकि 31 दिसंबर को अक्सर लोड बढ़ने की वजह से सर्वर हैंग हो जाता है और करदाता को परेशानी होती है।



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FAQ

  1. अगर कोई 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न फाइल करता है, तो क्या होगा?
    31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने पर आईटीआरयू (अपडेटेड रिटर्न) विकल्प मिलेगा, जिसमें कुल टैक्स की राशि पर 25% पेनल्टी लगेगी। साथ ही, आयकरदाता को 1,000 या 5,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, और टीडीएस की राशि वापस नहीं मिलेगी। यह विकल्प केवल अपडेटेड रिटर्न के रूप में उपलब्ध होगा।
  2. जीएसटी रिटर्न में सुधार करने का अंतिम मौका कब है?
    जीएसटी रिटर्न में सुधार करने का अंतिम मौका 31 दिसंबर तक है। 2 करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर वाले और 5 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी के तहत अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया गया है। इस अवधि के बाद विलंब शुल्क प्रति दिन 200 रुपये लिया जाएगा।


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