12वीं के छात्र के पक्ष में HC का फैसला, इसलिए लगाई MP बोर्ड को फटकार

Siddhi Tamrakar | Jan 03, 2025, 09:18 IST
JABALPUR HIGHCOURT ON MP BOARD
जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने 12वीं के Maths (गणित) के पेपर में कम नंबर दिए जाने के मामले में एमपी बोर्ड की गलती को मानते हुए स्टूडेंट को राहत देने का निर्देश दिया है।

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने 12वीं के Maths (गणित) के पेपर में कम नंबर दिए जाने के मामले में एमपी बोर्ड की गलती को मानते हुए स्टूडेंट को राहत देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एमपी बोर्ड पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है और स्टूडेंट को नई मार्कशीट जारी करने के आदेश दिए हैं।



क्या था मामला?

हाईकोर्ट ने किया मॉडल आंसर शीट से मूल्यांकन

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की आंसर शीट मंगवाकर मॉडल आंसर शीट से मिलान किया। जांच में पाया गया कि 12 सवालों के उत्तर (Answer) सही होने के बावजूद इन्हें गलत मार्क कर नंबर नहीं दिए गए थे।



हर्जाने और नई मार्कशीट के आदेश

एकलपीठ ने एमपी बोर्ड पर 25 हजार रुपए का हर्जाना (damages) लगाया और स्टूडेंट को संशोधित मार्कशीट 6 सप्ताह के अंदर-अंदर जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह राशि दोषी व्यक्ति से वसूलने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) स्वतंत्र है।



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