याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा- अतिरिक्त काम करा रही सरकार

Sanjay Sharma | Jan 19, 2026, 23:59 IST
anganwadi workers
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समान वेतन और तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

News in Short

  • 19 जनवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की याचिका।
  • याचिका में समान काम के लिए समान वेतन और तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग।
  • राज्य शासन द्वारा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी मानने और सुविधाएं देने की मांग।
  • याचिका में कहा गया है कार्यकर्ताओं से अतिरिक्त काम कराया जा रहा है जो कि सेवा शर्तों के विपरीत है।
  • जस्टिस विशाल धगट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब मांगा।

News in Detail

एक के बाद एक कर्मचारी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। मामले हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और सरकार की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने सरकार से समान काम के बदले समान वेतन और तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा मांगा।



सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की याचिका पर जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया।



anganwadi workers


ये भी पढ़ें...अंशकालीन-अस्थाई कर्मचारियों ने उठाई न्यूनतम वेतन की मांग, दिहाड़ी मजदूरों से बुरा हाल



संगीता श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई

जबलपुर हाईकोर्ट में 19 जनवरी को संगीता श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका मध्यप्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की महासचिव द्वारा पेश की गई थी। समान काम के लिए समान वेतन और तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग पर याचिका पेश की गई। इसके समर्थन में एडवोकेट मोहम्मद अली और अमित रायजादा ने तर्क दिए।



एडवोकेट ने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी की तरह उनसे काम कराया जा रहा है। उनसे बीएलओ के दायित्व भी सौंपे जाते हैं। उनकी सेवा शर्तों के बाहर काम तो कराया जाता है। लेकिन सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं और वेतन नहीं दे रही है। जबकि उन्हें भी नियमित वेतन, वेतनवृद्धि, अवकाश सुविधाएं, टीए, डीए, एचआरए मिलना चाहिए। सरकार ने भी इन सुविधाओं के संबंध में आश्वासन दिया है।



ये भी पढ़ें...हाईकोर्ट ने खारिज की छठवें वेतनमान पर तत्कालीन शिवराज सरकार की अपील



ये भी पढ़ें...सरकार की बेरुखी पर अर्द्धनग्न होकर निकले शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी



ये भी पढ़ें...MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें



चार सप्ताह में पेश करना है जवाब

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद को नोटिस जारी किया है। याचिका में सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कैडर में शामिल न करने, अतिरिक्त काम कराने और नियमित सेवा जैसी सुविधाएं न देने पर जवाब तलब किया गया है। सरकार को अपना जवाब चार सप्ताह में हाईकोर्ट में पेश करना होगा।





Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
  • जबलपुर हाईकोर्ट
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
  • हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट