आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती: कम अंक वालों को दे दी नियुक्ति
Siddhi Tamrakar | Dec 02, 2024, 14:31 IST
आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कम अंक वालों को नियुक्ति दी गई, जबकि ज्यादा अंक वाले बाहर हो गए।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती में व्यापक अनियमितताओं का मामला सामने आया है। 2021 में 692 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में आयोग ने उच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की अनदेखी करते हुए कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी।
कोर्ट में याचिका दायर
इस मामले को लेकर डॉ. योगराज प्रजापति ने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में उन सभी अभ्यर्थियों को पार्टी बनाया गया है जिनके अंक डॉ. प्रजापति से कम हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति दी गई। याचिका के अनुसार 28 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए नियुक्ति पत्र में उन अभ्यर्थियों को जगह दी गई, जिनके अंक याचिका दायर करने वाले डॉ. योगराज प्रजापति से कम थे।
अधिकारियों को नोटिस जारी
FAQ
- आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में क्या विवाद हुआ है?
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जबकि उच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। - याचिका किसने दायर की है और किसके खिलाफ?
याचिका डॉ. योगराज प्रजापति ने दायर की है, जिसमें उन अभ्यर्थियों को पार्टी बनाया गया है जिनके अंक कम थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति दी गई। - इस मामले में कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
कोर्ट ने आयुष विभाग और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। - क्या इस मामले की सुनवाई हो चुकी है?
हां, इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा की गई है। - कौन-कौन से अधिकारी इस मामले में शामिल हैं?
इस मामले में आयुष विभाग के प्रमुख सचिव, आयुष कमिश्नर, लोक सेवा आयोग के सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शामिल हैं।
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