मुहर्रम पर वैन में विस्फोट को आतंकी घटना जैसा बताया, हाईकोर्ट में जनहित याचिका
Indore. उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम के दिन 23 जून को कुछ लोगों ने टाटा मैजिक वैन को 40 फीट ऊपर लटका कर विस्फोट से उड़ाया था। इस मामले में अब हिंदू नेता सुमित हार्डिया द्वारा जनहित याचिका दायर की है। इसमें घटना को आतंकवादी जैसी घटना बताया गया है। इसे दिल्ली में नंवबर 2025 में हुए विस्फोट की घटना से लिंक किया गया है।
जनहित याचिका में यह अहम बातें रखी गई
याचिकाकर्ता हार्डिया के अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अहम बातें रखी। इसमें कहा गया कि विस्फोट के बाद इसमें झंडे लहराए गए, धार्मिक नारे लगे और कहा गया कि लो फिर आ गए। यह एक बड़े नेटवर्क को बताता है और इस तरह की गतिविधियों को फिर दोहराने की बात कही गई है। यह महज गुंडागर्दी वाला कृत्य नहीं है। गुरनानी ने बेंच से कहा कि नवंबर 2025 में भी दिल्ली लाल किले के पास कार में विस्फोट रखकर आतंकवादी घटना की गई थी। यह इसी का प्रदर्शन बड़नगर में किया गया था।
पटाखे से यह विस्फोट संभव नहीं
याचिका में गुरनानी ने कहा कि पुलिस कह रही है कि पटाखों से यह विस्फोट हुआ, जबकि जिस तरह से विस्फोट हुआ उससे तय है कि विस्फोटक का उपयोग हुआ। ऐसे में एनआईए ही इस तरह की जांच करने के लिए सक्षम अथारिटी है।
मुहर्रम के लिए एसओपी जरूरी
यह भी मांग की गई है कि मुहर्रम को मनाने के लिए एक एसओपी जारी है। इस तरह की एसओपी यूपी में भी बनी है। जिससे किसी तरह के विवाद नहीं हो। नहीं तो देखा गया है कि कोई तलवार चलाता है, कोई ट्यूबलाइट फोड़ता है और अब वैन को विस्फोटक से हजारों की भीड़ के सामने उड़ाया जा रहा है। नारे लग रहे हैं। इस पर शासकीय अधिवक्ता भी सहमत थे कि एसओपी बनाने के लिए तैयार है।
मांगा जवाब, एनआईए को नहीं तो देंगे जांच
इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने इस पर शासन और पक्षकारों से जवाब मांगा है। इसमें जांच एनआईए को भी देने की मांग उठी है। हालांकि सभी के जवाब के बाद अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी और जांच पर फैसला होगा।
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