जबलपुर क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाई लेवल कमेटी ही करेगी जांच
5 पॉइंट में समझें पूरा मामला
- बरगी हादसे पर हाईकोर्ट में तीन PIL पर सुनवाई हुई।
- पूरे मध्य प्रदेश में बोट क्लब और क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है।
- रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई।
- कोर्ट में लाइफ जैकेट लॉक कर रखने और भारी लापरवाही का भी मुद्दा उठा।
- याचिकाकर्ताओं को जांच कमेटी के सामने तथ्य रखने की छूट मिली।
चीफ जस्टिस की बेंच में हुई सुनवाई
बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे (जबलपुर क्रूज हादसा) को लेकर मंगलवार, 12 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जबलपुर की मुख्य पीठ पर हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने इस मामले से जुड़ी तीन जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की।
ये याचिकाएं इनके द्वारा दायर की गई थीं-
- भोपाल निवासी कमल कुमार राठी
- जबलपुर की पुष्पा तिवारी
- नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर जी.पी. मिश्रा
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सरकार ने पूरे प्रदेश में क्रूज और बोट क्लब संचालन रोका
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को एक विशेष जानकारी दी गई। कोर्ट को बताया गया कि 1 मई 2026 को आदेश जारी कर पूरे मध्य प्रदेश में बोट क्लब और क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है।
सरकार ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत बोट क्लबों और क्रूज सेवाओं का ऑडिट कराया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और संचालन मानकों का भी ऑडिट होगा।
कोर्ट में उठी लाइफ जैकेट लॉक कर रखने की बात
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी, हरप्रीत सिंह गुप्ता और गोपेश यश तिवारी ने कोर्ट के सामने लापरवाही के मुद्दे उठाए थे।
उन्होंने कहा कि हादसे के समय लाइफ जैकेट बंद थी। यह यात्रियों को समय पर नहीं दी गई। इसके अलावा सुरक्षा और संचालन में गंभीर लापरवाही बरते जाने की बात भी कोर्ट के समक्ष रखी गई।
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हाईकोर्ट ने हादसे पर जताया दुख
चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान हादसे पर गहरा दुख जताया है। कोर्ट ने कहा कि इस दुखद घटना से सभी लोग व्यथित हैं। वहीं सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की जा चुकी है। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी कर रहे हैं।
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याचिकाएं वापस, जांच कमेटी के सामने रखे जाएंगे तथ्य
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपनी जनहित याचिकाएं वापस लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे अब हाई लेवल जांच कमेटी के समक्ष इस मामले से जुड़े सभी तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जांच कमेटी की सहायता के लिए स्वतंत्र रूप से तथ्य रखने की अनुमति दी है। साथ ही याचिकाओं का निराकरण कर दिया।
जरूरत पड़ने पर फिर कोर्ट जा सकेंगे याचिकाकर्ता
हाईकोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी की प्रक्रिया के बाद, यदि याचिकाकर्ता को लगे तो वे दोबारा अदालत में जा सकते हैं। फिलहाल बरगी क्रूज हादसे की जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हाई लेवल कमेटी पर रहेगा।