इंदौर नगर निगम से राजेश मेहता और श्याम चुघ के कमर्शियल मॉल का काम रोकने के आदेश
बीसीएम ग्रुप के राजेश मेहता और श्याम चुघ के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के निपानिया स्थित कमर्शियल मॉल का काम नगर निगम ने रोक दिया है। इस संबंध में संबंधित कंपनी मेसर्स ब्रावो रियालकॉन एलएलपी तर्फे राजेश मेहता को नोटिस भी जारी कर दिया है।
इसलिए रोका गया काम
इस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
नोटिस में कहा गया है कि यह काम मप्र नगर तथा ग्राम निवेश एक्ट 1973 की धारा 30, मप्र नगर पालिक एक्ट 1956 व मप्र भूमि विकास नियम 2012 की धारा 23 का उल्लंघन है। इसलिए इस नोटिस के जारी आदेशित किया जाता है कि तत्काल काम बंद कर दिया जाए। उल्लेखनी है कि इस भवन के निर्माण के समय तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश पर अवैध खनन की भी कार्रवाई हुई थी तब लंबी पेनल्टी लगाई गई थी।
कंपनी का कहना ये
इस मामले में कंपनी का कहना है कि हमने भवन अनुज्ञा मंजूरी आगे बढ़ाने के लिए आवेदन कर दिया है। जल्द ही यह पूरा हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है।
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