क्रिकेट स्टेडियम के लिए काटे 700 पेड़, अब लगाने होंगे सात हजार, NGT का सख्त आदेश
Sanjay Dhiman | Sept 15, 2026, 22:44 IST
bhopal-stadium-ngt-tree-order
भोपाल के नाथू बरखेड़ा नीलबड़ में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए काटे गए 700 पेड़ों की भरपाई अब जरूरी होगी। एनजीटी ने 30 सितंबर तक 7000 पौधे लगाने का सख्त आदेश दिया है, वरना अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
भोपाल के नाथू बरखेड़ा नीलबड़ में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। स्टेडियम बनाते समय करीब 700 पेड़ काटे गए थे। इन पेड़ों की जगह अब तक नए पौधे नहीं लगाए गए थे।
इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी (NGT – National Green Tribunal) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने साफ आदेश दिया है कि 700 पेड़ों के बदले 7000 पौधे लगाए जाएं। यह आदेश केवल 15 दिन में पूरा करना होगा।
भोपाल में क्रिकेट स्टेडियम बनाते समय 700 पेड़ काटे गए थे। इसके बदले पौधरोपण नहीं हुआ था। इस पर एनजीटी में याचिका दायर हुई। एनजीटी ने अब 7000 पौधे लगाने का आदेश दिया है। डेडलाइन 30 सितंबर 2026 तय की गई है।
यह मामला नितिन सक्सेना बनाम मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड(mprdc) व अन्य के नाम से दर्ज हुआ था। आवेदक नितिन सक्सेना ने याचिका में कहा था कि स्टेडियम और सड़क निर्माण के दौरान पेड़ काटे गए। लेकिन उनकी भरपाई नहीं की गई।
इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने की। पीठ ने माना कि पेड़ों की कटाई हुई। पर समय पर पौधरोपण नहीं हुआ।
एनजीटी की पीठ ने वन विभाग और सामाजिक वानिकी को निर्देश दिए। दोनों विभागों को चालू वर्षा सत्र में ही पौधरोपण पूरा करना होगा। कटे गए हर एक पेड़ के बदले दस पौधे लगाने होंगे। यानी कुल 7000 पौधे लगाना अनिवार्य है।
एनजीटी ने यह भी कहा कि यह काम 30 सितंबर 2026 से पहले पूरा करना होगा। इसके अलावा वन विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
एनजीटी ने वन विभाग से कहा है कि सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है। लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर 100 प्रतिशत रहनी चाहिए। इसके बाद पौधरोपण की तस्वीरों के साथ रिपोर्ट भी कोर्ट में देनी होगी। यह रिपोर्ट अनुपालन और कार्रवाई दोनों को दिखाएगी।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत एम. हर्णे पेश हुए। वन विभाग की ओर से एसडीओ श्वेता सिंह और प्रीति ने भी अपनी बात रखी। दोनों ने बताया कि बजट आवंटन में देरी हुई थी। साथ ही जमीन भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी।
अब अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि बजट मिल चुका है। पौधरोपण की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसी वजह से चालू वर्षा ऋतु में काम शुरू हो सकेगा।
मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता उपस्थित हुए। एनजीटी ने अगली सुनवाई की तारीख 16 अक्टूबर 2026 तय की है। इस दिन राज्य शासन और वन विभाग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह रिपोर्ट बताएगी कि पौधरोपण कितना पूरा हुआ।
यह मामला दिखाता है कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। एनजीटी का यह आदेश आने वाले समय में अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए भी एक नजीर बन सकता है।
यह खबरें भी पढ़ें...
NGT का आदेश,केरवा-कलियासोत की सीमा होगी तय, वेटलैंड से अतिक्रमण हटाने के आदेश
MP के 352 निकायों में नहीं हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, NGT ने उठाए सवाल
बड़ा तालाब बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने NGT को भेजा मामला
NGT ने BMC के कामकाज पर उठाए सवाल, पूछा- 2024-25 में क्यों अटका काम
इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी (NGT – National Green Tribunal) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने साफ आदेश दिया है कि 700 पेड़ों के बदले 7000 पौधे लगाए जाएं। यह आदेश केवल 15 दिन में पूरा करना होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
किसने दायर की थी याचिका
इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने की। पीठ ने माना कि पेड़ों की कटाई हुई। पर समय पर पौधरोपण नहीं हुआ।
NGT ने क्या आदेश दिया
एनजीटी ने यह भी कहा कि यह काम 30 सितंबर 2026 से पहले पूरा करना होगा। इसके अलावा वन विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
100 प्रतिशत पौधे जिंदा रहने की शर्त
देरी की वजह क्या बताई गई
अब अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि बजट मिल चुका है। पौधरोपण की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसी वजह से चालू वर्षा ऋतु में काम शुरू हो सकेगा।
अगली सुनवाई कब होगी
यह मामला दिखाता है कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। एनजीटी का यह आदेश आने वाले समय में अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए भी एक नजीर बन सकता है।
यह खबरें भी पढ़ें...
NGT का आदेश,केरवा-कलियासोत की सीमा होगी तय, वेटलैंड से अतिक्रमण हटाने के आदेश
MP के 352 निकायों में नहीं हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, NGT ने उठाए सवाल
बड़ा तालाब बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने NGT को भेजा मामला
NGT ने BMC के कामकाज पर उठाए सवाल, पूछा- 2024-25 में क्यों अटका काम
भोपाल की लोअर लेक में अवैध निर्माण और सीवेज प्रदूषण पर NGT सख्त, चार सप्ताह में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
By Sumit Kumar
आयुर्वेद परिषद चुनाव में वोट चोरी के आरोप, अब नतीजे घोषित; सरगुजा में डाक मतपत्रों पर उठे थे सवाल, जांच पर नजर
By VINAY VERMA
डांगी पर आरोप सही, चार्जशीट जारी; पीड़िता की आपत्ति पर बदले अफसर, अब IPS पारुल माथुर रखेंगी पक्ष
By VINAY VERMA
नक्सल खत्म हुआ, अब निशानियां मिटाएंगे, अमित शाह बोले, कांग्रेस ने बस्तर को कुछ नहीं दिया
By Arun Tiwari
MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें...जबलपुर से इंदौर तक बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, MP SI भर्ती में फॉर्म भरने का फिर मिला मौका
By Sandeep Kumar
छत्तीसगढ़ के तीन राज्य सेवा अफसर बने IAS, केंद्र ने जारी किया आदेश, 2025 की रिक्तियों के आधार पर मिला कैडर
By VINAY VERMA
गरबे में नशा: इंदौर पुलिस ने विजनयगर के सजनप्रभा में हो रहे रास रात्रि गरबा को किया सील
By Sanjay Gupta