कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की बीयू से मान्यता पर अब होगा एक्शन!
BHOPAL. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी (आईपीसी) कॉलेज की संबद्धता पर कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संबद्धता समाप्त करने के आदेश के बाद बीयू से आईपीसी कॉलेज की फाइल गायब हो गई थी।
बीते चार महीने से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रशासन फाइल गुम होने की सफाई देकर टालमटोल कर रहा था। रजिस्ट्रार एसबी सिंह ने जैसे ही अपराध दर्ज कराने की चेतावनी जारी की अकादमिक शाखा से गायब फाइल वापस मिल गई है।
News in Short
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईपीसी कॉलेज द्वारा बीयू से मान्यता हासिल की गई थी।
हाईकोर्ट ने इस फर्जीवाड़े से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए थे।
एसआईटी को 90 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन इस बीच बीयू से कॉलेज की फाइल गायब हो गई।
उच्च शिक्षा विभाग ने भी बीयू को संबद्धता समाप्त करने का आदेश दिया था लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ है।
रजिस्ट्रार द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी के तुरंत बाद अकादमिक शाखा से फाइल वापस मिल गई।
News in Detail
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (Barkatullah University) से संबद्ध भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली गई थी। यह कॉलेज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का है।
उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता समाप्त करने के आदेश 2025 में जारी किया था। हालांकि, कॉलेज पर कार्रवाई से ठीक पहले ही बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की अकादमिक शाखा से फाइल गायब हो गई।
इस फाइल में कॉलेज से संबंधित सभी दस्तावेज थे। फाइल गायब होने का हवाला देकर बीयू बीते कई महीनों से कार्रवाई टालता आ रहा है। अब फाइल मिलने के बाद बीयू द्वारा कॉलेज पर कार्रवाई को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है।
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चेतावनी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची फाइल
सरकार की सख्ती के बाद रजिस्ट्रार एसबी सिंह ने अकादमिक शाखा के अधिकारियों को अपराध दर्ज कराने की चेतावनी दी थी। उनका कहना था अकादमिक शाखा से फाइल गुम हुई है इसलिए जिम्मेदारी भी उन पर ही तय होगी।
केस दर्ज कराने की चेतावनी से न केवल अकादमिक शाखा बल्कि पूरे विश्वविद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ था। इसी खलबली के बीच गत दिवस अकादमिक शाखा से गायब फाइल रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच गई। महीनों से गायब फाइल अब तक कहां थी और वह तलाशी के दौरान किसके पास मिली फिलहाल यह खुलासा नहीं किया गया है।
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प्रवेश पर पाबंदी लेकिन संबद्धता पर एक्शन नहीं
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता से संबंधित दस्तावेज फर्जी होने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी भी इस केस की जांच कर चुकी है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर कॉलेज में बीते शैक्षणिक सत्र से ही प्रवेश पर पाबंदी लगा चुका है।
हालांकि, अब तक बीयू प्रशासन द्वारा उसकी संबद्धता पर एक्शन नहीं लिया गया है। अब फाइल मिलने के बाद देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कार्रवाई को कब तक अंजाम दिया जा सकता है।
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ईसी की बैठक के बाद ही तय होगी कार्रवाई
कुलगुरु सुरेश कुमार जैन का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कार्रवाई में समय लगा है। कॉलेज की मान्यता से संबंधित फाइल भी मिल गई है। वे इस मामले में संबंधित अधिकारियों से सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे और जल्द ही कार्य परिषद की बैठक में संबंद्धता समाप्ति के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। यानी विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर एक्शन में अभी भी कुछ समय लग सकता है।
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यह है पूरा मामला :
- आरोप: मसूद द्वारा संचालित अमन एजुकेशन सोसाइटी के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज (खानूगांव, भोपाल) ने 1999- 2000 में मान्यता पाने के लिए कथित तौर पर फर्जी सेल डीड और सॉल्वेंसी पेपर्स जमा किए।
- कार्रवाई : पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह की शिकायत पर जांच के बाद, हाईकोर्ट ने कहा कि यह बिना राजनीतिक समर्थन के नहीं हो सकता, और 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
- स्थिति: हाईकोर्ट ने कॉलेज के नए दाखिलों पर रोक लगा दी है, और 90 दिनों के भीतर SIT रिपोर्ट मांगी गई है।
- कानूनी उलझन: मामले में पहले की जाली सेल डीड (2 अगस्त 1999) और बाद में जमा की गई दूसरी सेल डीड भी राजस्व रिकॉर्ड में संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद सरकार ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी।
2026 की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरिफ मसूद को राहत दी है, जबकि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी।