ESB की ANM भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश, याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज करें मान्य
कर्मचारी चयन मंडल की ANM/FHW (ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ/फीमेल मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर) परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट इंदौर ने अहम आदेश दिया है। यह आदेश एएनएम की डिग्री की वैधता को लेकर है।
याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज खारिज कर दिए थे
अधिवक्ता दिनेश चौहान ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया कि जो मेरिट होल्डर उम्मीदवार थे। जिनके पास पात्र डिग्री, ट्रेनिंग थी, उनके दस्तावेज मानने से ईएसबी ने इनकार कर दिया। जबकि हाईकोर्ट जबलपुर इस मामले में साल 2025 में विविध याचिकाओं को लेकर डिग्री, ट्रेनिंग पर स्थिति साफ कर चुका है।
डिग्री, ट्रेनिंग को लेकर यह है आदेश
अधिवक्ता चौहान ने बताया कि डिविजन बेंच द्वारा साल 2025 में अपने आदेश में ग्रुप 5 की भर्ती को लेकर साफ कहा कि वे उम्मीदवार, जिन्होंने सत्र 2012-2013 से पहले प्रवेश लिया और जिन्होंने 18 महीने का एएनएम प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे चयन परीक्षा में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
यह भी आदेश में साफ किया था कि वह उम्मीदवार, जिन्होंने सत्र 2012-13 से और उसके बाद किसी भी कॉलेज में प्रवेश लिया है। यदि उन्होंने 24 महीने के स्थान पर 18 महीने का एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो वे पात्र नहीं माने जाएंगे। उन्हें दो साल का प्रशिक्षण करना होगा।
इनके दस्तावेज किए खारिज
याचिकाकर्ताओं के वकील चौहान का तर्क था कि ईएसबी व शासन ने दस्तावेजों पर मान्य डिग्री, ट्रेनिंग होने पर भी विचार नहीं किया। इन्हें सत्र 2011-12 में प्रवेश दिया गया था, यानी सत्र 2012-13 से पहले, और जिन्होंने 18 महीने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है। यह अन्य उम्मीदवारों की तुलना में पूरी तरह से पात्र और अधिक योग्य हैं, फिर भी दस्तावेज खारिज किए गए।
हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश
इस पर जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं की पात्रता पर विचार किए बिना दस्तावेज खारिज हुए हैं। ईएसबी पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के तहत इन पर विचार करे और इन्हें दस्तावेज सत्यापन और चयन प्रक्रिया में भाग लेने की मंजूरी दे। यह कार्रवाई सात दिन के भीतर की जाए।
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