साडा को झटका: ग्वालियर उपभोक्ता आयोग ने दिया 13 लाख लौटाने का बड़ा आदेश
Sanjay Dhiman | Mar 15, 2026, 17:07 IST
Photograph: (the sootr)
ग्वालियर जिला उपभोक्ता आयोग ने साडा को एक उपभोक्ता के 13 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया। 45 दिन में राशि लौटानी होगी, साथ में 6% ब्याज और मुआवजा भी मिलेगा।
News in Short
- ग्वालियर जिला उपभोक्ता आयोग ने साडा को 13 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है।
- राशि पर 6% ब्याज मिलेगा, और साडा को 45 दिन में भुगतान करना होगा।
- जय देवी तोमर ने 2011 से 2023 तक डुप्लेक्स आवंटन के लिए 13 लाख जमा किए थे।
- साडा ने राशि तो ली, लेकिन संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया और रजिस्ट्री नहीं दी।
- आयोग ने मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 4,000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया।
News in Detail
जय देवी तोमर का मामला
आयोग का फैसला
ब्याज और मुआवजे के निर्देश
साडा की लापरवाही पर टिप्पणी
निष्कर्ष
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