कांग्रेस नेता अनवर कादरी गिरफ्तार, फर्जी बंदूक लाइसेंस समेत 27 मामलों में आरोपी
समझें क्या है पूरा मामला...
- फर्जी आर्म्स लाइसेंस में कांग्रेस नेता अनवर कादरी गिरफ्तार।
- 27 से ज्यादा मामलों का आरोपी आखिर पुलिस के हाथ लगा।
- जम्मू-कश्मीर से बनवाया था फर्जी हथियार लाइसेंस, खुलासा।
- जमानत पर बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तार हुआ कादरी।
- इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कादरी हिरासत में।
इंदौर पुलिस ने कांग्रेस नेता अनवर कादरी उर्फ डकैत को गिरफ्तार किया है। मामला फर्जी आर्म्स लाइसेंस से जुड़ा है। आरोपी पर पहले से 27 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लाइसेंस कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर से तैयार कराया गया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था।
सदर बाजार पुलिस ने की गिरफ्तारी
इंदौर की सदर बाजार पुलिस ने गुरुवार शाम बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एसीपी अशोक जादौन के नेतृत्व में हुई। आरोपी इस मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी।
फरवरी में दर्ज हुई थी एफआईआर
पुलिस के अनुसार यह मामला फरवरी 2025 का है। उस समय सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। आरोपी पर अवैध हथियार लेकर मारपीट करने का आरोप लगा था। इसी मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ।
जम्मू-कश्मीर से बनवाया फर्जी लाइसेंस
जांच में सामने आया कि आरोपी जिस बंदूक का इस्तेमाल कर रहा था, उसका लाइसेंस फर्जी था। पुलिस के मुताबिक यह लाइसेंस जम्मू-कश्मीर से कथित तौर पर तैयार कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई। हालांकि उस समय आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी।
पहले भी हुई थी गिरफ्तारी
इससे पहले बाणगंगा थाना पुलिस ने आरोपी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस दौरान सदर बाजार पुलिस ने इस प्रकरण में उसे गिरफ्तार नहीं किया था। हाल ही में आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया। इसके बाद पुलिस ने फर्जी लाइसेंस मामले में उसकी गिरफ्तारी कर ली।
कई गंभीर धाराओं में दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा भी कई अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक कुल मिलाकर आरोपी पर 27 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 799/2025 एवं 800/2025 में भी आरोपी लंबे समय तक फरार रहा। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज हैं। आरोपी की गंभीर आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।
जून में सामने आया था एक और मामला
जून महीने में आरोपी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में दो युवकों ने कुछ आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि आरोपी ने उन्हें पैसे देकर कुछ महिलाओं को निशाना बनाने के लिए कहा था। इस मामले में आरोपी ने पिछले अगस्त में सरेंडर किया था। यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है।
2011 में भी हो चुकी है सजा
साल 2011 में आरोपी और उसके भाई सहित कुल तीन लोगों को अदालत ने एक मामले में सजा सुनाई थी। यह मामला 2009 में इंदौर के आजादनगर चौराहे पर हुए हमले से जुड़ा था।
उस मामले में अदालत ने आरोपियों को एक-एक साल के कारावास की सजा दी थी। हमले का शिकार हुआ व्यक्ति एक अन्य मामले में गवाह था।पुलिस ने उस समय कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से पिस्तौल, कट्टा, तलवार और चाकू जैसे हथियार बरामद हुए थे।
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