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INDORE. इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले और 26 अपराधों के आरोपी पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की जमानत हो गई है। जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की थी। इसे बुधवार, 4 फरवरी को मंजूर कर लिया गया है। औपचारिक आदेश आना अभी बाकी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच में सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार की गई है।
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कादरी पर आरोप: दो लाख की करता था फंडिंग
बाणगंगा थाने में युवती ने जून 2025 में साहिल शेख व अन्य के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें साहिल पर आरोप लगाए कि प्रेम में फंसाया और फिर शारीरिक शोषण किया था। साहिल दबाव बनाता था कि धर्म बदल लो और बुर्का पहनो।
बाद में साहिल ने बयान दिया कि इस काम के लिए कादरी के जरिए दो लाख रुपए की फंडिंग दी जाती थी। इसके बाद कादरी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। साथ ही, उस पर विविध धाराओं में केस दर्ज किया गया था। कादरी केस के बाद फरार हो गया था। साथ ही, लंबे समय बाद कोर्ट में सरेंडर हुआ था। इसके बाद से ही वह जेल में है।
कादरी पर एक-दो नहीं, पूरे 26 अपराध
अनवर कादरी पर एक-दो नहीं, पूरे 26 अपराध दर्ज हैं। इसमें डकैती से लेकर कई गंभीर धाराएं लगी हैं। डकैती के कारण ही उसे अनवर डकैत कहा जाने लगा था। इस केस के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभागायुक्त को पत्र लिखकर अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने को कहा था।
इसके बाद, निगम परिषद में प्रस्ताव पास कर कादरी की पार्षदी खत्म की गई थी। वहीं संभागायुक्त डॉ. सुदाम पी खाड़े ने भी पार्षदी खत्म कर चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया था।
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जिला कोर्ट में खारिज हुई थी याचिका
इस केस में कादरी ने जमानत के लिए जिला कोर्ट में पहले आवेदन लगाया था। यहां 10 दिसंबर को याचिका खारिज हो गई थी। इसमें अनवर कादरी ने कहा था कि आरोपी साहिल और दूसरों की जमानत हाईकोर्ट और जिला कोर्ट से मंजूर हो गई है। वह सह-आरोपी हैं और जब बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई, तो उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए।
इस पर जिला कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि इस केस में कादरी पर फंडिंग के आरोप हैं। इस तरह वह मुख्य आरोपी है, ऐसे में जमानत नहीं हो सकती है। अब हाईकोर्ट में भी कादरी ने इसी आधार पर जमानत मांगी कि बाकी सभी आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट, जिला कोर्ट से मंजूर हो चुकी है, तो उन्हें भी जमानत दी जाए। बताया जा रहा है कि इन्हीं तर्कों पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की है।
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