बालिग युवक-युवती को लिव इन में रहने की HC की मंजूरी, चिंता भी जताई

Sanjay Gupta | Jan 03, 2025, 14:35 IST
indore hc on live in relationship
इंदौर में हाईकोर्ट खंडपीठ के सामने अजीब केस आया। इसमें 18 साल के युवक व युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मंजूरी मांगी। जानें क्या है पूरा मामला इस लेख में...

इंदौर में हाईकोर्ट खंडपीठ के सामने अजीब केस आया, इसमें 18 साल के युवक व युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मंजूरी मांगी थी। इसे हाईकोर्ट ने मंजूर तो कर लिया है, लेकिन इतनी कम उम्र में लिव इन में रहने पर चिंता भी जताई है।



कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों, इसलिए लगी याचिका

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र

हाईकोर्ट ने अपनी मंजूरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं की पसंद को बाहरी ताकतों से बचाव की जरूरत है। अधिवक्ता मनोज बिनीवाले कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ आदेश दे चुका है, बालिग होने के बाद किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। शादी के लिए उम्र युवक के लिए 21 व युवती के लिए 18 साल तय है।



thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • MP News
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ
  • हिंदी न्यूज
  • latest news
  • मध्य प्रदेश समाचार
  • लिव इन रिलेशनशीप