इंदौर नगर निगम में वार्ड आरक्षण रहेगा स्थायी, हाईकोर्ट डबल बेंच ने शासन की याचिका की मंजूर
इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों में एसटी और एससी आरक्षण की स्थिति अब स्थायी रहेगी। हालांकि ओबीसी वार्ड बदलते रहेंगे, इसमें रोस्टर सिस्टम लागू रहेगा। इस मामले में मप्र शासन की याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंजूर कर ली। इसके पहले सिंगल बेंच ने इसमें रोस्टर सिस्टम संबंधी आदेश दिया था।
तीन साल पहले आया था सिंगल बेंच का आदेश
सरकार डबल बेंच में गई थी
वहीं, इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार डिवीजन बेंच में गई थी। इसमें शासन का तर्क था कि आरक्षण तय करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। एसटी-एससी के लिए वार्ड आरक्षित रखना सरकार की नीति है, जो कानून के दायरे में ही है।
डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुदीप भार्गव (डिप्टी एडवोकेट जनरल) ने तर्क रखे। इस पर बेंच ने कहा कि आरक्षण रोटेशन केवल ओबीसी आरक्षण के लिए रहेगा, बाकी एससी-एसटी के लिए एक बार आरक्षित वार्ड को बदलने की जरूरत नहीं है।
इंदौर नगर निगम में वार्ड आरक्षण रहेगा स्थायी, एक नजर में समझें...
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साल 2020 के तहत यह है एसटी-एससी वार्ड स्थिति
वार्ड क्रमांक 24 - अनुसूचित जाति पुरुष
वार्ड क्रमांक 26 - अनुसूचित जाति पुरुष
वार्ड क्रमांक 30 - अनुसूचित महिला
वार्ड क्रमांक 35 - अनुसूचित जाति पुरुष
वार्ड क्रमांक 36 - अनुसूचित जाति पुरुष
वार्ड क्रमांक 45 - अनुसूचित जाति महिला
वार्ड क्रमांक 46 - अनुसूचित जाति महिला
वार्ड क्रमांक 47 - अनुसूचित जाति पुरुष
वार्ड क्रमांक 54 - अनुसूचित जाति पुरुष
वार्ड क्रमांक 59 - अनुसूचित जाति महिला
वार्ड क्रमांक 61 - अनुसूचित जाति महिला
वार्ड क्रमांक 75 - अनुसूचित जनजाति
वार्ड क्रमांक 76 - अनुसूचित जाति महिला
वार्ड क्रमांक 77 - अनुसूचित जनजाति (महिला)
वार्ड क्रमांक 79 - अनुसूचित जनजाति (महिला)
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