इंदौर शिवाजी मार्केट तोड़ने संभागायुक्त कोर्ट से निगम तक बनी रणनीति, हाईकोर्ट ने दिया झटका
इंदौर के शिवाजी मार्केट की सवा सौ दुकान तोड़ने में जुटे नगर निगम के अधिकारियों को फिर झटका लगा है। इसके पहले भी निगम ने इसकी तैयारी की थी, तब नोटिस के खिलाफ दुकानदार हाईकोर्ट गए थे।
इसमें हाईकोर्ट ने राहत देते हुए आदेश दिया था कि इसमें दुकानदारों को अपील करने का अधिकार है, ऐसे में अपील करने दी जाए और तब तक कार्रवाई नहीं हो। फिर दुकानदार संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की कोर्ट में गए और वहां सुनवाई हुई।
देर शाम तक सुनवाई, फिर उसी दिन आदेश
प्रशासन के बेदखली आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश से दुकानदार संभागायुक्त कोर्ट पहुंचे। मजे की बात है कि कोर्ट में 27 मई की देर शाम तक वकीलों के बीच में जिरह हुई और सुनवाई चली। इसके बाद आदेश पर रख लिया गया।
इस आदेश की कॉपी 29 मई की दोपहर तक संबंथितों को नहीं मिली। उधर 28 मई को अवकाश था। वहीं जब आदेश सामने आया तो यह 27 मई की तारीख का था। यानी संभागायुक्त ने सुनवाई के तत्काल देर शाम ही यह आदेश कर दिया था।
इधर निगम ने कर ली तोड़ने की तैयारी
आदेश होने के बाद इंदौर नगर निगम ने भी दुकानें तोड़ने की तैयारी कर ली। इसके लिए पुलिस व प्रशासन से बल मांग लिया और 30 मई की सुबह बुलडोजर चलाना तय हुआ। इसी बीच दुकानदार फिर हाईकोर्ट की ओर गए।
पुरानी याचिका से मिल गई राहत
संभागायुक्त के आदेश की कॉपी क्योंकि दुकानदारों के पास नहीं थी इसलिए अधिवक्ता मनीष यादव, अधिवक्ता करण बैरागी ने एक पुरानी याचिका को लेकर मेंशन लिया। दुकानदारों ने उनकी लीज निरस्त करने के निगम के आदेश को पूर्व में चुनौती दी हुई थी।
इसी याचिका पर मेंशन लिया गया और इसमें जस्टिस जय कुमार पिल्लई की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने मजबूती से तर्क रखे कि बिना सुनवाई के ही आवंटन निरस्त हुआ है। वहीं सुनवाई में सामने आया कि संभागायुक्त ने भी अपील निरस्त कर दी है। सभी तर्कों को सुनने के बाद अवकाशकालीन बेंच ने अगली सुनवाई तक स्टे दे दिया।
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