नेक अली ने 'अंकित' बनकर की दोस्ती, धर्म बदलवाया, शादी का झांसा देकर 5 लाख में बेचा
समझें क्या है पूरा मामला...
- अंकित बनकर दोस्ती, असल में था नेक अली खान।
- शादी का झांसा, फिर धर्म बदलवाया और बेच दिया।
- जबलपुर में लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया।
- फर्जी नाम, फर्जी प्यार, पांच लाख में बेची गई लड़की।
- तीन साल बाद भागकर लौटी, अब मांग रही है न्याय।
जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नेक अली खान ने 'अंकित' नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। उसने शादी का झांसा देकर युवती का शोषण किया। जून 2023 में मुंबई ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। युवती को 5 लाख रुपए में बेचने का भी आरोप है।
फेसबुक पर शुरू हुई फर्जी दोस्ती
नवंबर 2022 की बात है। एक युवती को फेसबुक पर 'अंकित' नाम के युवक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे दोस्ती गहरी होती गई। युवती को लगा कि सामने वाला हिंदू है। उसे नहीं पता था कि यह नाम और पहचान दोनों नकली हैं।
असली नाम था नेक अली खान। वह जबलपुर का रहने वाला है। आरोप है कि नेक अली ने शादी का भरोसा दिलाया। इसी भरोसे में आकर युवती उससे मिलती रही। इस दौरान उसका शारीरिक शोषण भी हुआ।
मुंबई ले जाकर बदलवाया धर्म
जून 2023 में नेक अली युवती को मुंबई के कल्याण ले गया। वहां एक मौलवी की मौजूदगी में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। युवती का कहना है कि यह सब उसकी मर्जी के बिना हुआ। इतना ही नहीं। युवती को गौ मांस खाने पर भी मजबूर किया गया। उसने इसका विरोध किया, लेकिन उस पर दबाव बनाया गया।
पांच लाख में बेचने का आरोप
पीड़िता का कहना है कि नेक अली और उसके पिता शौकत खान ने मिलकर उसे अमरनाथ होटल में बेच दिया। सौदा हुआ 5 लाख रुपए में। होटल में युवती को बंधक बनाकर रखा गया। उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। बाहर जाने की कोई आजादी नहीं थी।
तीन साल बाद लौटी घर
23 जून 2026 को पीड़िता किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। वह सीधे जबलपुर अपने घर पहुंची। परिजनों को सब कुछ बताया। परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। घमापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
हिंदूवादी संगठनों ने की कार्रवाई की मांग
रविवार को विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता थाना घमापुर पहुंचे। उन्होंने नेक अली खान और उसके पिता शौकत खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
संगठनों ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने कहा है कि शिकायत और ज्ञापन दोनों के आधार पर जांच की जा रही है। अभी तक गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।
क्या कहता है कानून
इस तरह के मामलों में आरोपियों पर कई गंभीर धाराएं लग सकती हैं। धोखे से शारीरिक संबंध बनाना, जबरन धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी तीनों अलग-अलग अपराध हैं।
मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम (Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam) के तहत जबरन धर्म परिवर्तन दंडनीय है। मानव तस्करी के मामले में भी कड़ी सजा का प्रावधान है। पीड़िता को उम्मीद है कि पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। मामला अभी जांच के दायरे में है।
FAQ
- नेक अली खान पर क्या-क्या आरोप हैं?
युवती ने आरोप लगाया है कि नेक अली ने 'अंकित' नाम से फर्जी पहचान बनाकर दोस्ती की। शादी का झांसा देकर शोषण किया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया और 5 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। - पीड़िता कब और कैसे जबलपुर वापस लौटी?
पीड़िता 23 जून 2026 को मुंबई के अमरनाथ होटल से भागकर जबलपुर वापस आई। उसने परिवार को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। - मध्यप्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन पर क्या कानून है?
मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराना दंडनीय अपराध है। इसमें जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
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