संजय पाठक के एक और मामले से अलग हुए जस्टिस विशाल मिश्रा, दूसरी बेंच में जाएगी याचिका
ऐसे समझें क्या है पूरा मामला...
- जस्टिस विशाल मिश्रा ने विधायक संजय पाठक से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया।
- कटनी के पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
- याचिका में विधायक पर सोशल मीडिया इंटरव्यू में मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप है।
- पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को भी चुनौती दी गई है।
- अब मामला अगले सप्ताह किसी अन्य बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लगाया जाएगा।
कटनी के पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान द्वारा भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि और एफआईआर दर्ज कराने संबंधी याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्वयं को अलग कर लिया है। इससे पहले भी विधायक से जुड़े एक मामले में जस्टिस विशाल मिश्रा ही सुनवाई से दूरी बना चुके हैं। अब यह मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
संजय पाठक से जुड़े मामले में नया घटनाक्रम
जबलपुर हाईकोर्ट में कटनी के पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान द्वारा भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्वयं को अलग कर लिया। मामला अब किसी अन्य पीठ में सूचीबद्ध होगा।
पूर्व आर्म्स डीलर ने लगाई हाईकोर्ट की शरण
नाजिम खान का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में प्रसारित इंटरव्यू में विधायक ने उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां कीं। उन्होंने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।
एक करोड़ रुपए का नोटिस भेजने का दावा
याचिका में कहा गया कि इंटरव्यू से पहले विधायक को एक करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें झूठे और भ्रामक आरोपों पर आपत्ति जताई गई।
पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
नाजिम खान ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को कई शिकायतें दीं, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पहले भी सुनवाई से अलग हो चुके हैं जस्टिस मिश्रा
संपर्क प्रयास के चलते सितंबर 2025 में भी जस्टिस मिश्रा ने संजय पाठक से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था।
अब दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
जस्टिस मिश्रा के अलग होने के बाद मामला अगले सप्ताह हाईकोर्ट की अन्य पीठ में सुनवाई के लिए जाएगा।
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