मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: अनुच्छेद 21 के तहत बिजली कनेक्शन भी जीवन का अधिकार, सात दिन में देना होगा
Sandeep Kumar | Oct 16, 2026, 18:52 IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बिजली कनेक्शन को लेकर अहम फैसला सुनाया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि बिजली कनेक्शन पाने का हक अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस मिलिंद रमेश फडके की पीठ ने बिजली विभाग को सात दिन में याचिकाकर्ता के मौजूदा घर पर कनेक्शन देने का आदेश दिया। मामला ग्वालियर की एक संपत्ति से जुडा है। अदालत ने विद्युत अधिनियम 2003 ( Electricity Act 2003) की धारा 43 का हवाला दिया।
मां से संपत्ति विवाद कैसे बढा?
कनेक्शन कटने के बाद क्या हुआ?
बिजली विभाग ने क्या तर्क दिया?
संपत्ति विवाद पर हाईकोर्ट का रुख
1910 और 2003 के कानून में फर्क क्या है?
अनुच्छेद 21 और बिजली का रिश्ता
फैसला किन शर्तों पर टिका है?
सात दिन में कनेक्शन देने का निर्देश
आम उपभोक्ता के लिए इस फैसले का मतलब
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