मध्यप्रदेश में जल्द ट्रांसफर होंगे निर्माण अधिकार, मिलेगा अतिरिक्त FAR

Raj Singh | Nov 28, 2024, 09:37 IST
bhomi vikash nieam
मध्यप्रदेश में जल्द ही जमीन के साथ निर्माण की अनुमति ट्रांसफर होगी। इसके अलावा अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर और टीडीआर सर्टिफिकेट की सुविधा भी मिलेगी।

मध्यप्रदेश में जल्द ही जमीन के साथ निर्माण की अनुमति भी ट्रांसफर की जा सकेगी। वर्तमान में जमीन खरीदने के बाद उसके लेआउट की अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हालांकि, यदि लेआउट प्लान में बदलाव किया गया तो दोबारा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, रेजिडेंशियल और कमर्शियल भवनों के लिए 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे तय सीमा से 25% अधिक निर्माण किया जा सकेगा।



अतिरिक्त निर्माण के लिए टीडीआर सर्टिफिकेट जरूरी

TDR सर्टिफिकेट से निर्माण की नई संभावनाएं

संशोधन लागू होने के बाद सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन पर जमीन मालिकों को टीडीआर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से बेचे जा सकेंगे। यदि किसी क्षेत्र में मांग अधिक होगी तो टीडीआर सर्टिफिकेट की कीमत भी अधिक मिल सकती है। डेवलपर्स इन सर्टिफिकेट का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त निर्माण के लिए कर सकेंगे।



काम की खबर : मध्य प्रदेश में टीडीआर पोर्टल लॉन्च, TDR खरीदकर अतिरिक्त निर्माण को वैध करवा सकेंगे लोग



15 मीटर चौड़ी सड़क पर खुल सकेंगे पेट्रोल पंप

संशोधित नियमों के तहत छोटे शहरों में अब 15 मीटर चौड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि वर्तमान में यह सीमा 18 मीटर है। रेलवे और मेट्रो लाइनों के किनारे 30 मीटर के दायरे में विकास कार्य नहीं किए जा सकेंगे।औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 2 किया जाएगा।



केंद्र से मिलेगा 1500 करोड़ का प्रोत्साहन

इन संशोधनों को केंद्र सरकार की शहरी सुधार गाइडलाइनों के तहत किया जा रहा है। गाइडलाइनों के अनुरूप बदलाव करने पर राज्यों को केंद्र से प्रोत्साहन राशि मिलती है। सूत्रों के अनुसार, मध्यप्रदेश को इन संशोधनों के बाद 1500 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है।



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टीडीआर पोर्टल का उपयोग बढ़ेगा

तीन महीने पहले राज्य सरकार ने टीडीआर पोर्टल शुरू किया था। फिलहाल, इस पर केवल इंदौर के प्रोजेक्ट ही अपलोड किए गए हैं। संशोधित नियम लागू होने के बाद टीडीआर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया इसी पोर्टल के जरिए की जाएगी। सर्टिफिकेट के रूप में इकाइयां प्रदान की जाएंगी, जिन्हें उपयोगकर्ता आसानी से बेच या खरीद सकेंगे।



FAQ

  1. मध्यप्रदेश में जमीन के साथ निर्माण की अनुमति कैसे ट्रांसफर की जा सकेगी?
    मध्यप्रदेश में नए नियमों के तहत जमीन खरीदने के बाद उसके साथ निर्माण की अनुमति भी ट्रांसफर की जा सकेगी। वर्तमान में जमीन के लेआउट की अलग से अनुमति लेनी पड़ती है।
  2. अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी?
    अतिरिक्त एफएआर प्राप्त करने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यह सर्टिफिकेट नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किया जाएगा और इसे पोर्टल के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकेगा।
  3. टीडीआर सर्टिफिकेट के माध्यम से निर्माण के लिए क्या लाभ होंगे?
    टीडीआर सर्टिफिकेट के माध्यम से डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त निर्माण कर सकेंगे। यदि किसी क्षेत्र में मांग अधिक है, तो टीडीआर सर्टिफिकेट की कीमत भी बढ़ सकती है।

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