भोपाल मेट्रो के लिए जमीन ली, नहीं मिला मुआवजा, अब कलेक्टर होंगे HC में पेश

Neel Tiwari | Jul 28, 2026, 18:34 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन का वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को दो सप्ताह का अंतिम मौका दिया है।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए याचिकाकर्ताओं की जमीन का अधिग्रहण हुआ था।
  • सिविल कोर्ट उन्हें वर्ष 2000 में ही जमीन का मालिक मान चुका था।
  • इसके बाद भी वर्षों तक मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ।
  • हाई कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में पूरी स्थिति बताने को कहा है।
  • जवाब नहीं मिलने पर भोपाल कलेक्टर को अदालत में पेश होना पड़ेगा।

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट शहर की बड़ी विकास योजनाओं में गिना जाता है। इसके लिए कई लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई। उम्मीद थी कि जमीन लेने के साथ ही नियम के अनुसार मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन कुछ परिवार आज भी अपने हक की रकम का इंतजार कर रहे हैं।



सालों की इस देरी पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी दिखाई है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रशासन अब जवाबदेही से बच नहीं सकता।



सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा

जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि आखिर याचिकाकर्ताओं को मुआवजा मिला या नहीं। यदि नहीं मिला तो उसके पीछे कारण क्या हैं।



सरकारी पक्ष ने जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने यह समय दिया, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया कि अब अगली तारीख पर केवल बहाने स्वीकार नहीं होंगे।



...तो भोपाल कलेक्टर होंगे पेश

हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दो सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई की जाए। यदि तय समय में जवाब दाखिल नहीं हुआ तो प्रतिवादी क्रमांक तीन, यानी भोपाल कलेक्टर को अगली सुनवाई पर स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। किसी कलेक्टर की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश यह दिखाता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रही है।



दो परिवार, एक जैसी पीड़ा

यह मामला भोपाल निवासी जाकिर अली खान और जाहिदा बी की अलग-अलग याचिकाओं से जुड़ा है। दोनों का कहना है कि उनकी जमीन मेट्रो परियोजना के लिए चली गई। इसके बाद भी उन्हें वैधानिक मुआवजा नहीं मिला। इसी वजह से दोनों को न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।



मालिकाना हक हो चुका था तय

मामले का सबसे अहम पक्ष यह है कि सिविल वाद क्रमांक 79ए वर्ष 1999 में सुनवाई के बाद 8 मई 2000 को फैसला आया था। उस निर्णय में याचिकाकर्ताओं को संबंधित जमीन का वैध मालिक घोषित किया गया था। इसके बावजूद मुआवजे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यही सवाल अब हाई कोर्ट के सामने भी है।



विकास परियोजनाएं तभी सफल हैं, जब न्याय भी साथ चले

सड़क, रेल और मेट्रो जैसी परियोजनाएं शहर के भविष्य के लिए जरूरी हैं। लेकिन विकास का अर्थ यह नहीं कि किसी नागरिक का वैधानिक अधिकार पीछे छूट जाए।



जब सरकार किसी की जमीन लेती है तो समय पर उचित मुआवजा देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है। देरी केवल आर्थिक नुकसान नहीं करती, बल्कि लोगों का व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर करती है।



प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

इस मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। यदि जमीन अधिग्रहण पूरा हो गया था तो मुआवजे की प्रक्रिया वर्षों तक अधूरी क्यों रही।



यदि भुगतान हो चुका है तो उसका रिकॉर्ड अब तक अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया। ऐसे सवाल बताते हैं कि रिकॉर्ड प्रबंधन और जवाबदेही दोनों में गंभीर कमी दिखाई देती है। अब हाई कोर्ट ने इसी जवाबदेही को केंद्र में रखा है।



17 अगस्त की सुनवाई होगी अहम

अदालत ने मामले को 17 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। तब तक सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि मुआवजा दिया गया या नहीं।



यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो भोपाल कलेक्टर को अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। अगली सुनवाई यह तय करेगी कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता है या फिर अदालत को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।



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