तो नहीं हो सकेंगे इन अफसरों के तबादले...

Ravi Singh | Oct 27, 2024, 17:35 IST
MP Transfer
प्रदेश में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर पर कुछ दिनों के लिए रोक लग सकती है। अब पूरे नवंबर में जिलों के कलेक्टर एडीएम और चुनाव कार्य में जुटे अफसर अपनी ही जगह तैनात रहेंगे क्योंकि निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

प्रदेश में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर पर कुछ दिनों के लिए रोक रहेगी। हालांकि यह नियम सभी पर लागू नहीं होगा। दरअसल निर्वाचन आयोग 29 अक्टूबर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके चलते जिलों में तैनात कलेक्टर, एडीएम और निर्वाचन में जुटे अफसरों के तबादले नहीं होंगे।

क्या है आयोग का प्लान

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए खास कार्यक्रम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुखवीर सिंह का कहना है कि जो लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, उनके लिए खास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यह कार्यक्रम वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नई उम्र के लोगों को जोड़ने के लिए है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में सुधार का काम आगामी 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगा। उसी दिन "ड्राफ्ट वोटर लिस्ट" यानी प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसका मतलब है कि 29 अक्टूबर से हर कोई देख सकता है कि उनकी जानकारी सही ढंग से सूची में दर्ज है या नहीं। यदि किसी को अपनी निजी जानकारी में गलती नजर आती है या किसी का नाम नहीं जुड़ा है तो वे 28 नवंबर 2024 तक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये खबर भी पढ़ें... जबलपुर सहित 5 जिला पंचायतों के CEO पद दो महीने से खाली आधी रात हुए ट्रांसफर, ग्वालियर, रीवा और सागर में EOW एसपी पदस्थ

स्पेशल कैम्प लगाए जाएंगे

जिन लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने या बदलाव करने में मदद चाहिए, उनके लिए 9, 10, 16 और 17 नवंबर को स्पेशल कैम्प लगाए जाएंगे। यहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने, पता बदलने आदि का काम आसानी से किया जा सकेगा। सभी दावे और आपत्तियां मिलने के बाद 24 दिसंबर 2024 तक इनका निपटारा कर दिया जाएगा। फिर 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। यानी इस तारीख तक लिस्ट तैयार हो जाएगी और इसके बाद इसमें बदलाव नहीं होगा।

नए मतदाता कैसे जुड़ सकते हैं?

अगर आप 1 जनवरी 2025 तक 18 साल के हो रहे हैं तो आप भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको समय से पहले आवेदन करना होगा। अच्छी खबर ये भी है कि अब वोटर आईडी कार्ड सीधे आपके घर पहुंच जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन के लिए "वोटर हेल्पलाइन ऐप" और https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वेबसाइट पर जाकर नामांकन का फॉर्म भर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन का भी विकल्प दिया गया है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क करना होगा। बीएलओ नजदीकी स्कूल, पंचायत भवन या किसी भी मतदान केंद्र पर मिल सकते हैं, जहां वे आपकी जानकारी को मतदाता सूची में जोड़ने में मदद करेंगे।

जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन

किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल का समय सरकारी कार्यालय के घंटों में रहेगा। इस नंबर पर आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और यदि किसी को आवेदन करने में कोई परेशानी हो तो यह हेल्पलाइन आपके सवालों का जवाब देगी। thesootr links



द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • मध्य प्रदेश
  • Voter ID card
  • MP transfer policy
  • तबादले
  • एमपी हिंदी न्यूज
  • मतदाता सूची
  • तबादला
  • mp transfer
  • तबादलों पर रोक
  • एमपी तबादले