मध्यप्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब संविदा कर्मचारियों को मिलेगा स्थायी पद
मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया है। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में 50 फीसदी पदों पर संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम पांच सालों तक सरकारी सेवा की है।
इस निर्णय के बाद से संविदा कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि उन्हें अब स्थायी पदों पर आरक्षण मिलेगा। इसके लिए तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम (Clerical Service Recruitment Rules) 2009 में संशोधन किया गया है, जो संविदा कर्मचारियों के लिए नया अवसर सुनिश्चित करेगा। इस कदम से कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा और कई नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं।
संशोधन के साथ आई नई शर्तें
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सर्विस ब्रेक के बावजूद मिलेगा लाभ
बता दें कि, संविदा कर्मचारियों के लिए एक और राहत की खबर है कि यदि किसी को सेवाकाल के दौरान कुछ समय के लिए पद से हटा दिया गया हो, तो भी उसका 5 साल की सेवा का हिसाब किया जाएगा। यानी सेवा से बाहर रहने की अवधि को इस गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, महिला और बाल विकास विभाग में होने वाली इस सीधी भर्ती में अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे। हालांकि, इन कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
FAQ
- संविदा कर्मचारियों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा?
संविदा कर्मचारियों को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो पांच साल की सेवा पूरी करने वालों को दिया जाएगा। - क्या एक कर्मचारी को दोबारा आरक्षण का लाभ मिलेगा?
नहीं, एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद, कर्मचारियों को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। - क्या सेवाकाल में कोई ब्रेक लेने पर भी लाभ मिलेगा?
हां, यदि किसी संविदा कर्मचारी को सेवाकाल में ब्रेक लिया गया हो, तो भी उन्हें 5 साल की सेवा का लाभ मिलेगा, लेकिन ब्रेक की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। - इस भर्ती में कौन भाग ले सकता है?
महिला और बाल विकास विभाग में होने वाली इस सीधी भर्ती में सभी विभागों के संविदा कर्मचारी भाग ले सकते हैं। - इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 55 साल निर्धारित की गई है।
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