MP सरकार का बड़ा कदम, अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। अब सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षक भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी मध्य प्रदेश राजपत्र में 27 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई है।
50% आरक्षण का प्रावधान
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न्यूनतम शर्तें
यह आरक्षण तब लागू होगा जब अतिथि शिक्षक ने तीन शैक्षणिक सत्रों में से प्रत्येक में कम से कम 30 दिन काम किया हो। इसके अलावा, तीनों सत्रों में कुल 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। यदि किसी कारणवश अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाई, तो बाकी पद अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।
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कैसे करें पुष्टि और डाउनलोड करें राजपत्र
यह जानकारी और नियमों की पुष्टि के लिए, आप मध्य प्रदेश राजपत्र को आसानी से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें, जो आपको मध्य प्रदेश राजपत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाएगा।
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