वन टाइम सेटलमेंट योजना अब 31 अक्टूबर तक, MP हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाई तारीख,जानें फायदें

Sanjay Dhiman | Sept 03, 2026, 20:25 IST
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मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने बकाया लीज रेंट पर वन टाइम सेटलमेंट योजना की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई है। आवंटियों को पूरी पेनाल्टी माफी मिलेगी। पूरा बकाया एकमुश्त चुकाने पर संपत्ति फ्री-होल्ड कराई जा सकेगी।

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। बकाया लीज रेंट चुकाने की योजना बढ़ाई गई है। नई डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। पहले यह तारीख 31 मार्च 2026 थी। इससे हजारों आवंटियों को फायदा मिलेगा।



क्या है यह पूरी योजना

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अपने आवंटियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। बोर्ड ने 'वन टाइम सेटलमेंट' यानी OTS (One Time Settlement) योजना की समयसीमा बढ़ा दी है। अब आवंटी 31 अक्टूबर 2026 तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।



यह योजना उन लोगों के लिए है जिन पर बकाया लीज रेंट यानी भू-भाटक बकाया है। समय पर भुगतान न करने पर उन पर भारी जुर्माना लगा हुआ था।



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बोर्ड अध्यक्ष ने क्या बताया

बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई शहरों में समस्या समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में आवंटियों ने योजना बढ़ाने की मांग रखी थी। जनहित को देखते हुए यह अवधि बढ़ाई गई है। मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।



बोर्ड के आयुक्त गौतम सिंह ने भी इस पर बयान दिया। उनके अनुसार जो हितग्राही पहले वाली डेडलाइन तक आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें अब दूसरा मौका मिला है।



कितनी मिलेगी छूट

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है पेनाल्टी में राहत। जो आवंटी समय पर लीज रेंट जमा नहीं कर पाए थे, उन पर 50 से 75 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया गया था। OTS योजना के तहत अब यह पूरी पेनाल्टी माफ की जा रही है।



हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए एक शर्त है। आवंटी को अपना पूरा मूल बकाया लीज रेंट एक ही बार में जमा करना होगा। इसे किश्तों में नहीं चुकाया जा सकता।



इसके अलावा ब्याज में भी बड़ी राहत मिलती है। कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग जैसी श्रेणियों के लिए ब्याज में 75 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जाती है।



फ्री-होल्ड के फायदे

बकाया लीज रेंट चुकता होते ही आवंटी की संपत्ति फ्री-होल्ड होने के लिए पात्र हो जाती है। फ्री-होल्ड होने के बाद कई बड़े फायदे मिलते हैं।



सबसे पहला फायदा है सालाना झंझट खत्म होना। हर साल लीज रेंट जमा करने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते।



दूसरा फायदा है संपत्ति बेचने में आसानी। फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी बेचने के लिए बार-बार हाउसिंग बोर्ड से NOC (No Objection Certificate – अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने की जरूरत नहीं पड़ती।



तीसरा फायदा है आसान बैंक लोन। फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी पर बैंक से होम लोन या प्रॉपर्टी लोन आसानी से मिल जाता है।



आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन तरीका

आवंटी MPHIDB (Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां 'Allottee Dashboard' में लॉग-इन करके बकाया राशि देखी जा सकती है। इसी पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है।



ऑफलाइन तरीका

जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे नजदीकी हाउसिंग बोर्ड कार्यालय जा सकते हैं। वहां संपदा प्रबंधक के पास तय प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करना होगा। साथ में संपत्ति से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे।



बोर्ड प्रशासन ने सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा आवंटी इस सुविधा का फायदा उठा सकें। योजना के बाकी सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।



अगर आप भी हाउसिंग बोर्ड के आवंटी हैं, तो जल्द से जल्द अपने बकाये की स्थिति जांच लें। सीमित समय की यह छूट चूकने पर दोबारा मिलना मुश्किल हो सकता है।



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