अक्षय और पिता कांति बम को 15 दिन में करना होगा आत्मसमर्पण, 50 हजार की गारंटी भी लगेगी

Vikram Jain | May 29, 2024, 20:40 IST
MP Indore High Court grants anticipatory bail Akshay Kanti bam
मध्‍य प्रदेश में कांग्रेस का हाथ छोड़ कर BJP का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम को इंदौर हाईकोर्ट ने राहत दी है। 17 साल पुराने 307 जैसी धाराओं वाले केस में उन्हें अग्रिम जमानत दी है। साथ ही पिता कांति बम और बेटे अक्षय के लिए ये आदेश जारी किया है।

संजय गुप्ता, INDORE. कांग्रेस से ऐनवक्त पर हाथ छोड़कर बीजेपी में गए अक्षय कांति बम को भले ही अग्रिम जमानत हाईकोर्ट इंदौर से मिल गई है, लेकिन उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। हाईकोर्ट ने औपचारिक तौर पर आदेश जारी कर दिया है और इसमें पिता कांति बम के साथ पुत्र अक्षय बम को भी 50-50 हजार की गारंटी भी देना होगी।



कब और क्यों करना है आत्मसर्मपण


हाईकोर्ट ने आदेश में अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए शर्तें भी तय की है। इसमें अहम है कि दोनों को ही आर्डर जारी होने के 15 दिन के भीतर गिरफ्तारी अधिकारी या ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही जांच में सहयोग करना होगा। हालांकि ट्रायल कोर्ट के सामने दोनों को नया जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इन शर्तों का भी करना होगा पालन होगा कि जब भी जांच अधिकारियों को जरूरत होगी वह खुद उपलब्ध रहेंगे व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रलोभन, धमकी नहीं देंगे।



ये खबर भी पढ़ें.. पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बुधनी मेडिकल कॉलेज में लग गया देवास का सेकंडरी सरिया, लोकायुक्त को शिकायत



ये खबर भी पढ़ें... एमपी में अवैध खनन पर एक्शन : 200 मामले दर्ज, कई जिलों में डंपर, पोकलेन , पनडुब्बियां जब्त



जमानत के लिए कांति बम की उम्र का भी हवाला


हाईकोर्ट में बम के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कांति बम की उम्र 75 साल है और उम्र को देखते हुए अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। साथ ही बताया गया कि यह केस 2007 का है, साल 2014 में जब चालान पेश हुआ तब इसमें जो धाराएं लगी वह सभी जमानती थी और इसमें 307 धारा हत्या का प्रयास नहीं लगी थी। लेकिन फरियादी युनुस ने फंसाने के लिए कोर्ट में इस धारा के लिए आवेदन लगाया। फायर शाट से जिसके द्वारा बचाने की बात कही जा रही है उस गवाह रिंकू के बयान है ही नहीं। केवल यूनुस और उनके रिश्तेदार उस्मान के बयान है।



ये खबर भी पढ़ें... इंदौर रेप केस : एसआई ने महिला से किया रेप , अश्लील फोटो भेज कर रहा था ब्लैकमेल



ये खबर भी पढ़ें.. देशभर में भीषण गर्मी का टॉर्चर , दिल्ली में टूटे सारे रिकॉर्ड , मुंगेशपुर में तापमान 52 डिग्री के पार



मंत्री का जन्मदिन मना रहे थे


उधर आपत्तिकर्ता की ओर से मुकेश देवल, अधिवक्ता धवल कांत धवल ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें 10 मई को पेश होने के लिए कहा था लेकिन उस दौरान उन्होंने गैर हाजिर होने का आवेदन लगाया और प्रदेश के मंत्री के जन्मदिन के आयोजन में शामिल रहे। इस आधार पर उनका जमानत आवेदन खारिज होना चाहिए। हालांकि सभी पक्षों को सुनने के बाद शर्तों के साथ आवेदन मंजूर हो गया।



thesootr links



सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें



द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



इंदौर हाईकोर्ट, अक्षय कांति बम, अक्षय कांति बम को मिली जमानत, इंदौर न्यूज, Indore High Court, Akshay Kanti Bam,


Akshay Kanti Bam gets bail, Indore News



Tags:
  • Indore News
  • इंदौर न्यूज
  • Indore High Court
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • अक्षय कांति बम
  • अक्षय कांति बम को मिली जमानत