एमपी में अवैध खनन पर एक्शन : 200 मामले दर्ज, कई जिलों में डंपर, पोकलेन , पनडुब्बियां जब्त

देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा और शहडोल सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन  मशीन, पनडुब्बी ज़ब्त की गई हैं और एक करोड़ 25 लाख रुपये का राजस्व अर्थदंड लगाया गया है। 

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Ravi Singh
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मोहन

Madhya Pradesh Mohan Yadav illegal mining action

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ( Mohan Yadav ) के निर्देशों पर मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन ( illegal mining ) , परिवहन, भंडारण और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन  करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई ( action ) की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा और शहडोल सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन  मशीन, पनडुब्बी इत्यादि ज़ब्त की गई हैं और एक करोड़ 25 लाख रुपये का राजस्व अर्थदंड लगाया गया है। CM यादव ने विभागों की समीक्षा के दौरान नदियों में निर्धारित मानदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि प्रदेश में रेत उत्खनन नियम के अनुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए।  मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ 15 जून तक अभियान चलाकर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश गए।

सीएम ने की थी विभाागों के साथ समीक्षा बैठक

सीएम मोहन यादव ने बीते कुछ दिनों पहले विभागों के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान, नदियों में निर्धारित मानदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

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अवैध उत्खनन पर 15 जून तक चलेगा अभियान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में नदियों में निर्धारित मानदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिलों में अब अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टरों व खनिज अधिकारियों को निर्देश 

अभियान के तहत माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन न हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन न करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों और खनिज अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

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