MP OBC Reservation: ओबीसी महासभा का सरकार को तीन दिन का अल्टीमेटम, 28 अक्टूबर को प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी

Sandeep Kumar | Oct 16, 2026, 16:07 IST
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एमपी ओबीसी आरक्षण पर सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम
एमपी ओबीसी आरक्षण पर सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। ओबीसी महासभा ने सरकार को दो से तीन दिन का समय देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर भर्ती और लंबित नियुक्तियों को लेकर ठोस निर्णय लेने की मांग की है। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री से मुलाकात में क्या हुआ?

ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान 27 प्रतिशत आरक्षण, लंबित भर्तियों और 13 प्रतिशत होल्ड पदों का मुद्दा उठाया। संगठन ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय से फंसे अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए सरकार जल्द निर्णय ले।

महासभा के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की कानूनी समीक्षा की जा रही है। साथ ही, अतिरिक्त पदों के माध्यम से भर्ती की संभावनाएं तलाशने का आश्वासन दिया। हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया कि वह केवल आश्वासन के बजाय ठोस निर्णय चाहता है।

ओबीसी महासभा के समर्थकों ने सीएम मोहन यादव से की मुलाकात।
ओबीसी महासभा के समर्थकों ने सीएम मोहन यादव से की मुलाकात।

क्या है 13 प्रतिशत होल्ड पदों का मामला?

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद के बीच वर्ष 2022 में भर्ती प्रक्रिया के लिए 87:13 का फॉर्मूला अपनाया गया था। इसके तहत 87 प्रतिशत पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जबकि शेष 13 प्रतिशत पदों को विवाद के अंतिम समाधान तक होल्ड रखा गया। इन पदों से जुड़ी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब स्पष्ट निर्णय चाहते हैं। ओबीसी महासभा ने मांग की है कि प्रभावित उम्मीदवारों को राहत देने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने सहित सभी वैधानिक विकल्पों पर विचार किया जाए।

27% आरक्षण बहाली के लिए ओबीसी महासभा का आंदोलन तेज: 28 अक्टूबर को संभागों में प्रदर्शन, नवंबर में भोपाल में महाआंदोलन | OBC Mahasabha's movement intensifies for 27% reservation restoration: Demonstrations in divisions on October 28, Grand movement in Bhopal in November
27% आरक्षण की बहाली के लिए ओबीसी महासभा का आंदोलन तेज, 28 अक्टूबर को संभागों में प्रदर्शन का ऐलान
15 Oct 2026 ,
By Neel Tiwari
मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग फिर तेज हो गई है। ओबीसी महासभा ने 15 अक्टूबर को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। संगठन ने 13% होल्ड वाले अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग भी उठाई है। सरकार से नया अध्यादेश लाने की मांग की गई है। अब 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन होंगे। नवंबर में भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी है।
मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग फिर तेज हो गई है। ओबीसी महासभा ने 15 अक्टूबर को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। संगठन ने 13% होल्ड वाले अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग भी उठाई है। सरकार से नया अध्यादेश लाने की मांग की गई है। अब 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन होंगे। नवंबर में भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी है।

हाईकोर्ट के फैसले का भर्ती पर क्या असर पड़ा?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में फैसला सुनाते हुए वर्ष 2019 के उस संशोधन को असंवैधानिक ठहराया, जिसके जरिए राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। फैसले के बाद राज्य में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू रहने की स्थिति बनी है।

महाधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने लंबित पदों को अनारक्षित चयन सूची से भरने और संबंधित भर्ती संस्थाओं को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल शामिल हैं।

हालांकि, होल्ड पदों पर नियुक्तियों को लेकर अभ्यर्थियों की चिंताएं बनी हुई हैं। महासभा अतिरिक्त पदों के जरिए भर्ती का रास्ता निकालने और प्रभावित उम्मीदवारों को राहत देने की मांग कर रही है।

MP में 27% OBC आरक्षण पर नया दांव: BJP विधायक और सरकार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट | MP 27% OBC Reservation New Move: BJP MLAs and Government to Approach Supreme Court
MP में 27% OBC आरक्षण पर नया दांव, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे BJP विधायक, सरकार भी दायर करेगी SLP
16 Oct 2026 ,
By Manya Jain
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। BJP के ओबीसी विधायक इस मामले में अपील करेंगे। राज्य सरकार अलग से SLP दाखिल करेगी। इसके लिए विधायक अरुण भीमावत और प्रदीप पटेल को भोपाल बुलाया गया है। सरकार और पार्टी ने मिलकर कानूनी रणनीति तैयार की है।
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। BJP के ओबीसी विधायक इस मामले में अपील करेंगे। राज्य सरकार अलग से SLP दाखिल करेगी। इसके लिए विधायक अरुण भीमावत और प्रदीप पटेल को भोपाल बुलाया गया है। सरकार और पार्टी ने मिलकर कानूनी रणनीति तैयार की है।

हजारों पदों पर भर्ती प्रभावित

ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण विभिन्न सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पद लंबित बताए जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारी चयन मंडल की भर्तियों में करीब 9,500 पद और MPPSC की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 1,300 पद प्रभावित बताए गए हैं।

इनमें राज्य सेवा, इंजीनियरिंग और आयुष से संबंधित भर्तियां शामिल हैं। हालांकि, इन आंकड़ों का आधिकारिक विभागवार सत्यापन और लंबित नियुक्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

28 अक्टूबर को ज्ञापन, फिर आंदोलन की तैयारी

ओबीसी महासभा ने सरकार को मांगों पर कार्रवाई के लिए दो से तीन दिन का समय दिया है। संगठन के मुताबिक, 28 अक्टूबर को संभागीय स्तर पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

महासभा ने मुख्यमंत्री को 14 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा है। इसमें आरक्षण विवाद पर कानूनी विशेषज्ञों का पैनल बनाने, सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावनाओं पर विचार करने और लंबित भर्तियों की समीक्षा कराने जैसी मांगें शामिल हैं।

सामाजिक-आर्थिक सर्वे और नए कानून की मांग

महासभा ने ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वे कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा की जानी चाहिए।

इसके अलावा, महासभा ने आरक्षण से संबंधित कानूनी विकल्पों पर विचार करने और लंबित भर्तियों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी रखी है। हालांकि, किसी नए कानून या अतिरिक्त पदों के जरिए भर्ती का प्रस्ताव संवैधानिक और कानूनी कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी होगा।

ओबीसी आरक्षण पर बड़ा झटका: 27% आरक्षण रद्द, 13% होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग की नियुक्ति के निर्देश | Big blow to OBC reservation: 27% reservation cancelled, directions for appointment of unreserved category in 13% hold posts
27% OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 13% होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग को नियुक्ति के निर्देश
09 Oct 2026 ,
By Neel Tiwari
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

अब सरकार के अगले कदम पर नजर

ओबीसी आरक्षण विवाद में अब सरकार की कानूनी समीक्षा और लंबित भर्तियों को लेकर प्रस्तावित कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। महासभा ने 13 प्रतिशत होल्ड पदों से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग दोहराई है।

फिलहाल, अभ्यर्थियों को सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार है। यदि तय समय में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन 28 अक्टूबर से आंदोलन का अगला चरण शुरू करने की तैयारी में है।
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