प्रमोशन में आरक्षण विवाद: हाईकोर्ट की सुनवाई रुकी, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी करने की बात कही है। इसके लिए जल्द ही एक विशेष पीठ का गठन किया जाएगा।
CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई जल्द कराने की मांग वाली अर्जियों पर यह आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में फिलहाल नहीं होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही इस मामले (promotion reservation MP) की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। हाईकोर्ट तब तक कोई फैसला नहीं देगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना निर्णय नहीं सुना देता।
जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को तय थी, लेकिन अब यह सुनवाई नहीं हो सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं 6 मामले
मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) की ओर से प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े 6 अलग-अलग मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें सिविल अपील और एसएलपी शामिल हैं। इन मामलों में कई कर्मचारी संगठन पक्षकार हैं।
इन संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाए गए थे। इन्हीं अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में मामले को सुनने का आदेश दिया है।
देशभर के मामलों को एक साथ जोड़ा गया
प्रमोशन में आरक्षण (promotion reservation court case) से जुड़े देशभर के कानूनी विवादों को सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सिंह अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता केस के साथ जोड़ दिया है।
अब इन सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा।
लंबा खिंच सकता है मामला
इस मामले से जुड़े अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई रुक जाएगी। इससे प्रमोशन में आरक्षण का विवाद अभी और लंबा चल सकता है।
अब इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।
FAQ
- प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण मामले पर कब सुनवाई करेगा?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले पर तीन महीने के अंदर सुनवाई करेगा। इसके लिए जल्द ही एक विशेष पीठ बनाई जाएगी। यह पीठ मध्य प्रदेश से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनेगी।
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