प्रमोशन में आरक्षण पर बहस फिर टली, पहले सुना जाएगा OBC आरक्षण मामला

Neel Tiwari | Jul 21, 2026, 15:16 IST
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promotion reservation case hearing postponed
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई टल गई है। पहले ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई पूरी होगी। महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि फैसला विपरीत आने पर सभी प्रमोशन वापस लिए जाएंगे। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में टल गई है।
  • पहले ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई पूरी होगी।
  • सरकार हजारों पदों पर पहले ही प्रमोशन दे चुकी है।
  • महाधिवक्ता ने कोर्ट को फैसले के पालन का भरोसा दिया।
  • अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को तय हुई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (promotion reservation MP) में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में आज बड़ा मोड़ आया। इस मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अब यह सुनवाई ओबीसी आरक्षण मामले की बहस पूरी होने के बाद होगी। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 3 अगस्त तय की है।

क्यों टली सुनवाई

यह मामला एमपी हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की स्पेशल डिविजनल बेंच में चल रहा है। आज इसी दिन दोपहर 2:30 बजे ओबीसी आरक्षण मामले की भी सुनवाई तय थी। यह सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में होनी थी। कोर्ट के सामने बताया गया कि दोनों मामलों में जस्टिस विनय सराफ के साथ ही सरकार और प्रतिवादियों के वकील भी एक जैसे हैं। इसी वजह से कोर्ट ने तय किया कि पहले ओबीसी आरक्षण मामला सुना जाएगा।



सामान्य वर्ग के वकील ने रखी बड़ी बात

सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग की तरफ से अधिवक्ता मनोज शर्मा ने अहम बात कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि सरकार हजारों की संख्या में प्रमोशन दे रही है। उनका कहना था कि अगर कोर्ट का फैसला प्रमोशन के खिलाफ आया तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में प्रमोशन वापस लेना आसान काम नहीं होगा।

सरकार का पक्ष किसने रखा

सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए। वहीं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह खुद कोर्ट में मौजूद रहे। महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी प्रमोशन कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन ही हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो सभी प्रमोशन वापस ले लिए जाएंगे।

कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया आश्वासन

कोर्ट ने महाधिवक्ता की इस बात को गंभीरता से लिया। इस आश्वासन को अब कोर्ट के आदेश में दर्ज कर लिया गया है। हालांकि सरकार पहले भी प्रमोशन के आदेशों में यह लिख चुकी है कि सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। लेकिन अब यह भरोसा सीधे कोर्ट की फाइल में भी शामिल हो गया है। इसका मतलब है कि अगर फैसला उलट आया तो सरकार को बिना देरी किए प्रमोशन रद्द करने होंगे।

आगे क्या होगा

अब इस मामले (प्रमोशन में आरक्षण का मामला) की अगली सुनवाई 3 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगी। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस दिन बहस के लिए पूरा समय दिया जाएगा। कोर्ट का कहना है कि मामले में लगातार सुनवाई कर जल्द फैसला सुनाया जाएगा। चूंकि यह मामला ओबीसी आरक्षण के मामले से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ नजर रखनी जरूरी होगी।

क्यों अहम है यह मामला

प्रमोशन में आरक्षण (प्रमोशन में आरक्षण अपडेट) का मुद्दा लंबे समय से मध्य प्रदेश में चर्चा में है। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि हजारों सरकारी कर्मचारियों के करियर से जुड़ा मामला है। अगर कोर्ट का फैसला किसी एक पक्ष के हित में आता है, तो इसका सीधा असर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस मामले पर सरकार से लेकर कर्मचारी संगठनों तक सबकी नजर टिकी हुई है।

FAQ

  1. सवाल: प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई क्यों टली?
    जवाब: इस मामले की सुनवाई इसलिए टाली गई क्योंकि इसी दिन ओबीसी आरक्षण मामले की भी सुनवाई थी। दोनों मामलों में जज और वकील एक जैसे होने के कारण कोर्ट ने पहले ओबीसी आरक्षण मामला सुनने का फैसला किया।
  2. सवाल: : प्रमोशन में आरक्षण मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
    जवाब: इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगी। कोर्ट ने कहा है कि उस दिन बहस के लिए पूरा समय दिया जाएगा।

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