MP शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गेस्ट फैकल्टी को मिली राहत, विशेष परीक्षा पर ये कहा

Rohit Sahu | May 08, 2025, 10:39 IST
Mp high court teachers bharti
MP शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही विशेष परीक्षा का रास्ता खुला।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया, जिसमें गेस्ट फैकल्टी को राहत दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गेस्ट फैकल्टी को दरकिनार नहीं किया जा सकता और विशेष परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मप्र कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने गेस्ट फैकल्टी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया था। कई जिलों में प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाने के कारण, बड़ी संख्या में योग्य गेस्ट फैकल्टी आवेदन करने से वंचित हो गए थे।



कोर्ट के फैसले से न्याय की उम्मीद जगी

गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत

2023-24 की शिक्षक भर्ती में पहली बार गेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जोड़ा गया था। लेकिन कई जिलों में प्राचार्य और संबंधित अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाए, जिससे अधिकांश योग्य गेस्ट फैकल्टी आवेदन से वंचित रह गए थे। इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता धीरज तिवारी और विकास मिश्रा के माध्यम से कोर्ट में यह दलील दी कि नियमों में बदलाव बिना पर्याप्त समय और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के लागू किए गए थे।



यह भी पढ़ें...बच्चा एडॉप्ट करने पर भी मिलेगी 180 दिन की छुट्टी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला



हाईकोर्ट का आदेश चयन प्रक्रिया रहेगी फैलले के अधीन

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में पारित आदेश में कहा गया कि "चयन प्रक्रिया इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो राज्य शासन याचिकाकर्ताओं के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने हेतु बाध्य होगा।" यह आदेश न केवल एक कानूनी राहत है, बल्कि उन गेस्ट शिक्षकों के मनोबल को भी बल देता है जिन्होंने वर्षों तक अल्प वेतन पर सेवाएं दीं, और अब तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जा रहे थे।



यह भी पढ़ें...सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट डालने वाली अतिथि शिक्षक की जमानत याचिका खारिज



thesootr links



द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती | गेस्ट टीचर | चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत | MP High Court Order | MP Guest Teacher | teachers bharti | MP Teachers Bharti



Tags:
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
  • मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती
  • MP High Court Order
  • शिक्षक भर्ती
  • गेस्ट फैकल्टी
  • गेस्ट टीचर
  • MP Guest Teacher
  • MP Teachers Bharti
  • teachers bharti
  • मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत
  • चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत