MP ट्री पॉलिसी: हर प्रोजेक्ट में 80% पेड़ शिफ्ट करना जरूरी, जनता करेगी निगरानी
Jitendra Shrivastava | Jun 18, 2026, 17:37 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026 का ड्राफ्ट पेश किया। एक पेड़ काटने पर 20 पौधे लगाने होंगे। हर प्रोजेक्ट में 80% पेड़ शिफ्ट करना अनिवार्य होगा और जियो-टैगिंग से जनता करेगी निगरानी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- एक पेड़ काटा तो लगाने होंगे 20 पौधे, MP में नया कानून!
- अब पेड़ काटना आखिरी विकल्प, MP सरकार का बड़ा फैसला।
- विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई बंद, MP लाया सख्त नीति।
- ग्वालियर की लापरवाही से सबक, अब ऑनलाइन होगी पेड़ों की निगरानी।
- 80% पेड़ शिफ्ट करना अनिवार्य, MP सरकार की ग्रीन पॉलिसी।
सभी पेड़ों की जियो टैगिंग होगी और एक सार्वजनिक ऑनलाइन डैशबोर्ड से आम नागरिक उनकी निगरानी कर सकेंगे। ग्वालियर के थाटीपुर में पेड़ों की देखरेख में हुई लापरवाही के बाद हाई कोर्ट ने यह नीति बनाने को कहा था।
पेड़ काटना अब आखिरी विकल्प
इस नीति का सीधा मकसद है कि सड़क, मेट्रो और फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई रोकी जाए। पहले प्रोजेक्ट का डिजाइन इस तरह बदला जाए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ बचाए जा सकें। पेड़ काटना केवल उसी स्थिति में होगा जब कोई और रास्ता न बचे।
क्या है '20-फॉर-1' का नियम
इन 20 पौधों में से 10 पौधे सीधे उस कटे हुए पेड़ के मुआवजे के रूप में होंगे। बाकी 10 पौधे इसलिए लगाए जाएंगे ताकि ट्रांसप्लांटेशन (Transplantation – प्रत्यारोपण) के दौरान जो पेड़ बच नहीं पाते, उनके नुकसान की भरपाई हो सके।
mp-tree translocation policy
80% पेड़ शिफ्ट करना अनिवार्य
ग्वालियर से क्यों उठा यह मामला
हाई कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया। कोर्ट ने सरकार से एक व्यापक और ठोस नीति बनाने को कहा। उसी के जवाब में यह ड्राफ्ट पेश किया गया है।
ऑनलाइन डैशबोर्ड से जनता करेगी निगरानी
इसके लिए एक सार्वजनिक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया जाएगा। इस पर पेड़ों की सटीक लोकेशन, तस्वीरें और रखरखाव का पूरा रिकॉर्ड रीयल-टाइम में अपडेट होगा। कोई भी नागरिक इसे देखकर सीधे निगरानी कर सकेगा।
क्यों जरूरी थी यह नीति
FAQ
- MP की ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी 2026 में क्या नियम हैं?
इस नीति के तहत एक पेड़ काटने पर 20 नए पौधे लगाने होंगे। हर प्रोजेक्ट में 80% पेड़ों को शिफ्ट करना अनिवार्य होगा। सभी पेड़ों की जियो-टैगिंग होगी और जनता ऑनलाइन डैशबोर्ड से निगरानी कर सकेगी। - ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी?
ग्वालियर के थाटीपुर पुनर्विकास में शिफ्ट किए गए पेड़ देखरेख के अभाव में मर गए थे। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार से व्यापक नीति मांगी थी। उसी के जवाब में यह ड्राफ्ट तैयार हुआ है। - 20-फॉर-1 फॉर्मूला क्या है?
अगर किसी अपरिहार्य स्थिति में एक पेड़ काटा जाए, तो निर्माण एजेंसी को 20 नए पौधे लगाने होंगे। इनमें 10 पौधे कटे पेड़ के मुआवजे के रूप में होंगे और 10 पौधे ट्रांसप्लांटेशन में मरने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए।
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